पंजीकृत श्रमिकों की बेटियों के लिए 12 अप्रैल को सामूहिक विवाह, 85 हजार की सहायता मिलेगी
विवाह के समय कन्या की आयु 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष होना अनिवार्य है

अलीगढ़: उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की ओर से पंजीकृत श्रमिकों की बेटियों के विवाह के लिए “कन्या विवाह सहायता योजना” के अंतर्गत अलीगढ़ मंडल में 12 अप्रैल 2026 को सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया जाएगा। इस योजना के तहत पात्र श्रमिकों को बेटी के विवाह पर 85 हजार रुपये की आर्थिक सहायता डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
उप श्रम आयुक्त नदीम अहमद ने बताया कि सामूहिक विवाह योजना में वही श्रमिक आवेदन कर सकते हैं, जिनका श्रम विभाग में पंजीकरण कम से कम एक वर्ष पूरा हो चुका हो। विवाह के समय कन्या की आयु 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष होना अनिवार्य है। योजना का लाभ श्रमिक की अधिकतम दो पुत्रियों तक ही दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आवेदन के साथ कन्या एवं वर की आयु प्रमाणित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट अथवा परिवार रजिस्टर की प्रति, आधार कार्ड और पंजीकृत श्रमिक के कुटुंब रजिस्टर, राशन कार्ड या समतुल्य दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि कन्या गोद ली गई है तो उससे संबंधित प्रमाणित अभिलेख भी प्रस्तुत करने होंगे। योजना के लिए आवेदन 27 मार्च 2026 तक किया जा सकता है। इच्छुक श्रमिक बोर्ड की वेबसाइट UPBOCW.IN या अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उप श्रम आयुक्त ने जिले के सभी पात्र पंजीकृत श्रमिकों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि तक आवेदन कर योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।



