NPS घोटाले में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय कासगंज के लेखाकार नेम सिंह के खिलाफ FIR दर्ज
तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक सूर्य प्रकाश सिंह के खिलाफ भी दर्ज हो FIR : श्रवण कुशवाहा
ब्यूरो रिपोर्ट सुनील कुमार कासगंज जनपद में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 1 अप्रैल 2005 के पश्चात नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों के NPS फण्ड को विभागीय नियमों के विपरीत प्राइवेट कम्पनियों में निवेश के मामले में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के बाबू नेम सिंह के खिलाफ सोरों कोतवाली में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 एवं सूचना प्रौद्योगिकी( संशोधन) अधिनियम की धारा 66C के तहत जिला विद्यालय निरीक्षक कासगंज द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई है ।
इस सम्बध में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (एकजुट) के प्रदेशीय प्रवक्ता श्रवण कुशवाहा ने बताया कि संगठन द्वारा यह मामला जिला विद्यालय निरीक्षक के समक्ष 30 अक्टूबर को उजागर करते हुए कार्रवाई की मांग की गयी थी । मामला प्रदेश स्तर पर तूल पकड़ा तो शिक्षा निदेशक माध्यामिक ने 18 नवम्बर को पत्र जारी करते हुए दोषी पटल सहायक एवं सम्बंधित अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने एवं विभागीय अनुसासनात्मक कार्रवाई का निर्देश दिया था । कुशवाहा के अनुसार इस मामले में तत्कालीन अधिकारी को बचाते हुए केवल लेखाकार दोषी को दोषी बनाया गया है जो ठीक नहीं है, इसमें तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक सूर्य प्रकाश सिंह के खिलाफ भी मामला दर्ज होना चाहिए क्योंकि बिना अधिकारी की सहमति के अकेले लेखाकार इतने बड़े पैमाने पर करोड़ों रुपये का ट्रांजेक्सन नहीं कर सकता । इस सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक को पत्र लिखकर तत्कालीन अधिकारी के खिलाफ भी मामला दर्ज कराने की मांग की जायेगी । इस मामले में अधिकारी भी उतने ही दोषी हैं किन्तु आधिकारियों द्वारा कार्रवाई पक्षपात पूर्ण की गई है ।