गोरखपुरः नगर निगम शहर की साफ सफाई और स्वच्छता को लेकर, नए अभियान और नए तरीकों का आसरा लेता रहता है. शहर को साफ सुथरा करने के लिए सभी वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन गाड़ी जाती है. वह सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है. वहीं पिछले दिनों शहर को साफ सुथरा रखने के लिए नगर आयुक्त ने चेतावनी देते हुए कहा कि सुबह 8 बजे से पहले शहर के सभी जगह के कूड़े उठ जाए. वही नगर निगम ने अब मैरिज हॉल से होने वाले मांगलिक कार्यक्रम को लेकर गंदगी फैलाने पर रोक लगाया है. मैरिज हॉल बचे हुए कचरे को निस्तारित करेंगे. इसके लिए पंजीकृत एजेंसी का सहारा भी लिया जा सकता है.
नगर निगम ने सफाई को लेकर यूजर्स चार्ज वसूलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. नगर निगम में मैरिज हॉल से होने वाले मांगलिक कार्यक्रम के बाद, कचरा निस्तारण के लिए पंजीकृत एजेंसियों से संपर्क करने के लिए कहा है. अगर अपंजीकृत एजेंसियों से कचरा निस्तारण करवाया गया तो दोनों लोग को जुर्माना देना होगा. वहीं अगर नगर निगम ने इस काम को किया.
वह यूजर्स चार्ज लेगा साथ में मैरिज हॉल में पके हुए भोजन बच रहे हैं. तो उन्हें गौशाला भेज दिया जाए जहां उसका उपयोग होगा. साथ ही गीले और सूखे कचरे का भी निस्तारण किया जाए. वही नगर निगम बड़ी मात्रा में कूड़ा उत्पन्न करने वाले ‘बल्क वेस्ट जेनरेटर्स’ से संपर्क कर कचरे का उचित निस्तारण करते हुए यूजर्स चार्ज भी वसूलेगा.
नगर निगम लगाएगा जुर्माना
शहर को साफ सुथरा रखने के लिए नगर निगम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का पालन कर रहा है. वह इसकी जानकारी भी दे रहा है. इसके जरिए शहर को साफ सुथरा रखा जाएगा वह कूड़े का निस्तारण होगा. नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि मैरिज हॉल जैसे वैवाहिक स्थल पर गीला और सूखा कचरा एकत्र होने पर उसे निस्तारित करवाया जाए.
अगर वह नहीं करवा पाए तो नगर निगम को यूजर्स चार्ज देना होगा. जिसके बाद उसका निस्तारण किया जाएगा. अगर आप अपंजीकृत एजेंसियां इसका निस्तारण करती हैं तो नगर निगम उन पर जुर्माना लगाएगा और वसूलेगा. वही होटल, रिसोर्ट और मैरिज हॉल इन सभी जगह के कचरे का निस्तारण वहां के आयोजक को ही करना होगा.