गैर कानूनी ढंग से शराब पिलाने पर होगी जेल
निजी स्थान पर पार्टी करने और विवाह समारोह आदि में गैर कानूनी ढंग से शराब पिलाने की जांच करते हुए दोषी पाये जाने पर कठोर कार्यवाही
अलीगढ़ जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह द्वारा आबकारी विभाग की तहसीलवार टीमों का गठन किया गया है। यें टीमें निजी स्थान पर पार्टी करने और विवाह समारोह आदि में गैर कानूनी ढंग से शराब पिलाने की जांच करते हुए दोषी पाये जाने पर कठोर कार्यवाही करेंगी। उल्लेखनीय है कि आबकारी विभाग ऐसी निजी स्थानों पर पार्टी एवं शादी समारोह के लिये एक दिवसीय समारोह बार लाइसंेस जारी करता है, जिसकी फीस मात्र 11 हजार है। समारोह में बार लाइसेंस मिलने के बाद पार्टी स्थल के निकटतम मदिरा दुकान से मदिरा क्रय कर पार्टी मनाई जायेगी।
समारोह में बार लाइसेंस के अन्तर्गत अन्य प्रान्त की मदिरा का उपभोग नहीं किया जायेगा। बैंकट हॉल, रेस्टोरेन्ट एवं होटल के पार्टी आयोजकों को यदि गैर कानूनी ढंग से समारोहों में मदिरापान कराते पाया जाता है तो कठोर कार्यवाही की जायेगी साथ ही आयोजको को जेल भेजा जायेगा। इस प्रकार की पार्टी के सभी आयोजकों से अपील है कि वह समारोह बार लाइसेंस प्राप्त करने के उपरान्त ही समारोहों में मदिरापान करायें।