विदेश

डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने पर लगी रोक

कोलोराडो के सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक विद्रोह खंड का हवाला देते हुए फैसला सुनाया

कोलोराडो के सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक विद्रोह खंड का हवाला देते हुए फैसला सुनाया है कि डोनाल्ड ट्रम्प राज्य में अगले साल राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकते हैं. अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ट्रम्प एक योग्य उम्मीदवार नहीं हैं. ये फैसला 4 जज सुना रहे थे, जिसमें 3 जज ट्रंप की उम्मीदवारी के खिलाफ थे. हालांकि ट्रंप इस मामले में किसी और अदालत में अपील कर सकते हैं.ऐसा पहली बार हो रहा है कि अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन की धारा 3 का इस्तेमाल कर किसी संभावित उम्मीदवार को राष्ट्रपति चुनाव के लिए अयोग्य ठहराया गया है. अदालत ने राज्य सचिव को आदेश दिया है कि वह रिपब्लिकन पार्टी के प्राथमिक चुनावों से ट्रंप का नाम बाहर कर दें.अदालत ने माना है कि ट्रंप अमेरिकी संविधान के चौदहवें संशोधन की धारा तीन के अनुसार राष्ट्रपति का पद नहीं संभाल सकते हैं. हालांकि ये आदेश सिर्फ कालाराडो राज्य में ही लागू होगा, फैसले में अपील करना बाकी है कि इसलिए फैसले को अगले महीने 4 तारीख तक होल्ड पर रखा गया है

अदालत ने आदेश में कहा, “हम इस फैसले पर यूं हीं नहीं पहुंचे हैं. हमारे सामने कई सवाल हैं और हम जानते हैं कि इन सवालों के क्या जवाब हैं. हम कानून लागू करने के अपने ड्यूटी को लेकर भी डटे हुए हैं. हम बगैर किसी किसी डर, पक्षपात के फैसला दे रहे हैं. हम इस बात की फिक्र नहीं करते हैं कि हमारे फैसले से क्या प्रतिक्रिया आएगी, हम बस कानून को ध्यान में रखकर ये कर रहे हैं.”ट्रंप के खिलाफ कैपिटल हिल हिंसा को लेकर अदालत में सुनवाई चल रही थी जिसमें उन्हें चुनाव में भाग लेने से रोक दिया गया है. कैपिटल हिल हमला साल 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को बाद हुआ था. तब ट्रंप के समर्थकों ने कैपिटल हिल पर चढ़ाई कर दी थी. इस हमले में पांच लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें एक पुलिस वाला भी शामिल था.ट्रंप की विपक्षी पार्टी ने आरोप लगाया कि हिंसा के लिए ट्रंप जिम्मेदार हैं क्योंकि वह चुनाव नतीजों के बाद कई बार सार्वजनिक तौर पर यह कह रहे थे कि चुनावों में धांधली हुई है. इस वजह से उनके समर्थकों ने कैपिटल हिल पर हमला किया.

JNS News 24

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