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स्कूलों में बाइक और स्कूटी लाने वाले छात्रों पर होगी सख्ती,

डीआईओएस ने दिए सभी स्कूलों को आदेश

सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले ज्यादातर बच्चे 18 वर्ष से कम आयु के होते हैं। जिसे देखते हुए किसी भी नाबालिग के सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाने की रोक लगाई गई है। इस्तेमाल किए गए वाहन के रजिस्ट्रेशन को एक साल के लिए निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसे किशोर का फिर 25 की आयु पूरी करने के बाद ही लाइसेंस बन सकेगा। अब नाबालिग बच्चे सड़कों पर वाहन नहीं चला सकेंगे। ऐसा होने पर इसकी सजा उनके अभिभावकों को मिलने वाली है। सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। शासन के इस आदेश के बाद डीआईओएस से भी स्कूलों में बाइक और स्कूटी लाने वाले छात्रों के साथ सख्ती बरतने के आदेश भी दिए हैं। वहीं, हर बोर्ड के स्कूल का विवरण मांगा गया है कि पार्किंग में कितने दो पहिया वाहन खड़े होते हैं।

सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले ज्यादातर बच्चे 18 वर्ष से कम आयु के होते हैं। जिसे देखते हुए किसी भी नाबालिग के सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाने की रोक लगाई गई है। इस्तेमाल किए गए वाहन के रजिस्ट्रेशन को एक साल के लिए निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसे किशोर का फिर 25 की आयु पूरी करने के बाद ही लाइसेंस बन सकेगा। इस फैसले का अभिभावकों ने भी स्वागत किया है। इस विषय में एसपी यातायात मुकेश चंद्र उत्तम कहते हैं कि अभिभावकों को चेतावनी है कि नाबालिग बच्चों काे वाहन  न दें। अगर उनके द्वारा या उनकी टीम के द्वारा चेकिंग में वाहन चलाते ऐसे बच्चे पकड़े गए तो कार्रवाई होगी।

 

 

JNS News 24

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