समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम की परेशानी फिर से बढ़ गई
रामपुर प्रशासन ने हरदोई जेल में बंद अब्दुल्ला आजम को 1.68 करोड़ का वसूली नोटिस
दो जन्म प्रमाणपत्र के मामले में सात साल की सजा काट रहे समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम की परेशानी फिर से बढ़ गई हैं. आवासीय भूमि को कृषि भूमि दर्शाकर कम स्टांप शुल्क लगाने के मामले में उन्हें नोटिस जारी किया गया है. रामपुर प्रशासन ने हरदोई जेल में बंद अब्दुल्ला आजम को 1.68 करोड़ का वसूली नोटिस दिया है. आवासीय जमीन को कृषि भूमि दर्शाकर कम स्टांप शुल्क लगाकर जमीन का बेनाम कराने के मामले में सपा नेता आजम खान के बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें बढ़ गई हैं. प्रशासन ने 1.68 करोड़ रुपये की वसूली के लिए अब्दुल्ला आजम को हरदोई जेल में नोटिस भेजा है. सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आज़म इस वक्त दो जन्म प्रमाणपत्र के मामले में सात साल की सजा काट रहे हैं. दरअसल, 2022 में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ बेनजीर घाटमपुर में जमीन की खरीद फरोख्त की थी, जिसके तीन बैनामा कराए गए थे. आरोप है कि तीनों बैनामे में कृषि भूमि दिखाकर बैनामा कराया था,जबकि जमीन आबादी से सटी है.
हरदोई जेल भेजा गया नोटिस
डीएम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को हरदोई जेल में नोटिस भेजा है, साथ ही इसका जवाब भी मांगा है. डीएम कोर्ट में कम स्टांप चोरी का मामला विचाराधीन है. इस मामले में विक्रेता अब्दुल्ला आजम खां ने बेनजीर घाटमपुर स्थित जमीन के तीन बैनामे कराए थे, जिसमें स्टांप की कमी पाई गई थी. जिस पर डीएम कोर्ट में वाद दायर किए गए हैं. पहले अब्दुल्लाह आज़म के घर के पते पर नोटिस भेजा गया था.वहां किसी ने तामील नहीं किया इसलिए अब नोटिस हरदोई जेल भेजा गया है, जहां अब्दुल्लाह आजम सजा काट रहे हैं. आजम खान सीतापुर जेल में और आजम खान की पत्नी डॉ तंज़ीन फातिमा रामपुर जेल में बंद हैं. अब कम स्टांप के मामले में एक करोड़ 68 लाख का नोटिस जारी होने के बाद अब्दुल्लाह आजम की परेशानी और बढ़ सकती है. बता दें कि आजम खान, अब्दुल्ला आजम और आजम खान की पत्नी अलग-अलग जेल में बंद हैं.