अलीगढ़

अनुदान पर कृषि यंत्र प्राप्त करने के लिए 14 फरवरी से बुकिंग आरम्भ

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में लाभार्थियों के लिए फसल अवशेष प्रबन्धन वाले कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा

अलीगढ़ उप कृषि निदेशक यशराज सिंह ने सभी कृषक भाईयों को अवगत कराया है कि प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल् मैकेनाईजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेन्ट ऑफ क्रॉप रेज्ड्यू (सीआरएम) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में लाभार्थियों के लिए फसल अवशेष प्रबन्धन वाले कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कृषि यंत्र सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टमहैप्पी सीडरसुपर सीडरजीरो टिल सीड कम फर्टी लाइजर ड्रिलश्रब मास्टरपैडी स्ट्रा चापरश्रेडरमल्चररोटरी स्लेशरहाईड्रोलिक रिवर्सेवल एम0बी0 प्लाऊबेलिंग मशीनक्राप रीपरस्ट्रा रेकरीपर कमबाइन्डर के आवेदन के लिए बुकिंग 14 फरवरी को अपरान्ह 0300 बजे से 28 फरवरी रात्रि 1200 बजे तक विभागीय दर्शन पोर्टल पर यन्त्र पर अनुदान हेतु टोकन निकालें” लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।उन्होंने बताया कि कृषि यंत्रों पर आवेदन के लिए बुकिंग किये जाने के लिये विभागीय पोर्टल पर पूर्व से उपलब्ध मोबाइल नम्बर पर ओटीपी प्राप्त करने का विकल्प होगा।

यदि पोर्टल पर उपलब्ध मोबाइल नम्बर अक्रियाशील होगा तो आवेदक द्वारा अपने नये मोबाइल नम्बर अथवा अपने परिवार के ब्लड रिलेशन सदस्य (मातापिताभाईबहनपुत्रपुत्री एवं पुत्रवधू) से ही आवेदन किया जा सकेगा। सत्यापन के समय इसकी पुष्टि भी की जायेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक कृषक परिवार (पति अथवा पत्नी में कोई एक) एक वित्तीय वर्ष में योजनान्तर्गत एक या एक से अधिक यन्त्र लिया जा सकता है। सभी प्रकार के फसल अवशेष प्रबन्धन वाले कृषि यंत्रां पर अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान है। योजनान्तर्गत कृषक एवं एफपीओ लाभार्थी होंगे। ई-लॉटरी के लिए स्थल तिथि एवं समय की जानकारी आवेदकों को स्थानीय समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों के द्वारा अनिवार्य रूप से दी जायेगी।उन्होंने बताया कि कृषकों द्वारा निर्धारित समयावधि में विभागीय पोर्टल पर लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कार्यकारी समिति के समक्ष विभागीय पोर्टल पर ई-लॉटरी के माध्यम से ब्लॉकवार लक्ष्यों के सापेक्ष आवेदक का चयन किया जायेगा। ई-लॉटरी व्यवस्था में लक्ष्य के अनुरूप चयनित किये जाने वाले लाभार्थियों की संख्या के अतिरिक्त लक्ष्यों का 50 प्रतिशत तक क्रमवार प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी। लक्ष्य की पूर्ति नहीं होने की दशा में अवशेश लक्ष्यों के सापेक्ष ई-लॉटरी द्वारा तैयार प्रतीक्षा सूची के क्रम में लाभार्थी का चयन किया जायेगा। आवेदन के समय कृषक को यंत्रवार निर्धारित जमानत धनराशि ऑनलाइन जमा करनी होगी। लक्ष्य अवशेष न रहने पर एवं ई-लॉटरी में चयनित न होने वाले सम्बन्धित कृषकों की जमानत धनराशि उनके पंजीकरण संख्या में लगे बैंक खाते में वापस कर दी जायेगी। एक लाख तक अनुदान के कृषि यन्त्रों के लिए जमानत धनराशि 2500 एवं एक लाख से अधिक अनुदान के कृषि यंत्र के लिए 5000 रूपये है। लाभार्थियों का चयन/बुकिंग टोकन कन्फर्म होने की तिथि से कृषि यंत्र क्रय कर विभागीय पोर्टल पर क्रय रसीद यंत्रों की फोटो व सीरियल नम्बर एवं सम्बन्धित अभिलेख अपलोड करने के लिए अधिकतम 30 दिवस का समय दिया जायेगा। विभाग में सूचीबद्ध कृषि यंत्र निर्माताओं में से किसी से भी क्रय करने की स्वतंत्रता होगी। इन कम्पनियों केर्टल पर अपलोड यंत्र का क्रय करने पर ही अनुदान अनुमन्य होगा। निर्धारित समयावधि में यंत्र न खरीदने की स्थिति में आवेदन स्वतः निरस्त हो जायेगा एवं प्रतीक्षा सूची में अगला आवेदक स्वतः चयनित हो जायेगा। कृषि यंत्रों के क्रय के लिए फर्मों को मूल्य का कम से कम 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान लाभार्थी के स्वयं के खाते से ही किये जाने पर ही अनुदान के भुगतान की कार्यवाही की जायेगी। ऐसे कृषक लाभार्थी जो साक्षर नहीं हैजिन्हें चेकबुक जारी नहीं हो सकतीऐसे कृषक लाभार्थी ब्लड रिलेशन (मातापिताभाईबहन, (अविवाहित)पुत्रपुत्री, (अविवाहित) एवं पुत्रवधू के खाते से कृषि यंत्रों के क्रय के लिए फर्मों को लागत का कम से कम 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान किया जा सकता है।

JNS News 24

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