उत्तर प्रदेश सरकार तमाम दावे कर रही हैं. वहीं महोबा में तो पुलिस कार्यकाल में ही तैनात एक महिला सिपाही के साथ छेड़खानी की वारदात घटित
तहरीर के आधार पर कोतवाली में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया
महिला अपराधों को रोकने के उत्तर प्रदेश सरकार तमाम दावे कर रही हैं. वहीं महोबा में तो पुलिस कार्यकाल में ही तैनात एक महिला सिपाही के साथ छेड़खानी की वारदात घटित हो गई है. पुलिस कार्यालय के महिला सहायता प्रकोष्ठ में तैनात महिला आरक्षी के साथ छेड़खानी की वारदात से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. जिस पर तहरीर के आधार पर कोतवाली में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.महोबा के पुलिस कार्यालय में तैनात एक महिला आरक्षक के साथ कार्यालय में ही तैनात एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने छेड़खानी की वारदात को अंजाम दे डाला. पुलिस कार्यालय में भी महिला सिपाही सुरक्षित नहीं है. इस वारदात के घटित होने पर तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कार्यवाही शुरू कर दी है. पीड़ित महिला सिपाही पुलिस कार्यालय के महिला सहायता प्रकोष्ठ में में तैनात है.
महिला को रोज परेशान करता था कर्मचारी
पीड़ित महिला आरक्षक द्वारा शहर कोतवाली में दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है. दी गई तहरीर में पीड़िता ने बताया कि वह वर्तमान में पुलिस कार्यालय के महिला सहायता प्रकोष्ठ में तैनात है. पूर्व कार्यालय में नियुक्त रहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सुभाष कुमार द्वारा कार्यालय आते-जाते गलत नीयत से पीछा किया जाता रहा और कार्यालय में लगातार घूरना तथा गंदे-गंदे अश्लील इशारे करता. यही नहीं फोन पर भी अशोभनीय और आपत्तिजनक अश्लील बातें कर उसे मानसिक प्रताड़ित करता था.
पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
पीड़ित महिला को कार्यालय में अन्य कर्मचारियों के बीच आपत्तिजनक झूठी अश्लील आपत्तिजनक अफवाहों को फैलाकर बदनाम कर रहा था. जिसके चलते पीड़िता मानसिक दबाव से परेशान हो गई. हद तो तब हो गई जब आरोपी आए दिन उस पर अश्लील कमेंट और गाली गलौज करने पर उतारू हो गया. जिससे हताश पीड़िता ने पूरे मामले की शिकायत शहर कोतवाली में नामजद की है. जिसके आधार पर पुलिस ने धारा 354 घ सहित धमकाने की धारा 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही में जुटी हुई है.