अलीगढ़
डीईओ ने प्रिटिंग प्रेस स्वामियों, संचालकों के साथ की बैठक कर आयोग की मंषा बताई
उप जिला निर्वाचन अधिकारी पंकज कुमार ने बताया कि प्रत्याशियों, प्रतिनिधियों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के पोस्टर, पम्फलेट्स छपवाए
अलीगढ़ : जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले के समस्त प्रेस संचालक व स्वामी निर्वाचन से सम्बन्धित पोस्टर, पम्पलेटों के मुद्रण के लिए ”निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण” अनुदेशों का पालन करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951की धारा-127(क) के अनुसार किसी भी निर्वाचन पैम्फलेट या पोस्टर तथा प्रकाशक द्वारा मुद्रित ऐसी अन्य सामग्री पर मुद्रक और प्रकाशक के नाम व पते एवं प्रतियों की संख्या का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा एवं प्रिटिंग प्रेस से धारा-127क(2) के तहत मुद्रण सामग्री मुद्रित होने के तीन दिनों के अन्दर मुद्रित प्रतियां (प्रत्येक मुद्रित सामग्री की तीन अतिरिक्त प्रतियों सहित) भेजने और प्रकाशक से घोषणा प्राप्त कर उसे भेजना होगा। इस सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि उपरोक्त धारा-127(क) के प्रावधानों तथा आयोग के अनुदेशों का किसी भी प्रकार के उल्लंघन को गम्भीरता से लिया जायेगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी पंकज कुमार ने बताया कि प्रत्याशियों, प्रतिनिधियों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के पोस्टर, पम्फलेट्स छपवाए जाते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसीभी प्रकार के पोस्टर पम्फलेट्स को मुद्रित किए जाने से पूर्व प्रिटिंग प्रेस संचालक द्वारा छपवाने वाले प्रत्याशी एवं अन्य का ब्योरा नाम, पता, मोबाइल नम्बर और पहचान अनिवार्य तौर पर अपने से संबंधित अभिलेखों में सुरक्षित रखेंगे। इसके साथ ही मुद्रित की गई सामग्री की तीन प्रतियॉ मुद्रण के तीन दिवस के भीतर निर्वाचन आयोग द्वारा जारी घोषणा पत्र के साथ जिला निर्वाचन कार्यालय में प्रत्येक दशा में हस्तगत कराएंेगे। भारत निर्वाचन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का उल्लंधन करने पर छः माह का कारावास अथवा 2000 रूपए जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।