लोकसभा चुनाव में नामांकन के लिए जिला प्रशासन की ओर से खाका खींच लिया गया है।
नामांकन के लिए नाम निर्देशन पत्र 12 अप्रैल से वितरण के लिए उपलब्ध रहेंगे।
लोकसभा चुनाव में नामांकन के लिए जिला प्रशासन की ओर से खाका खींच लिया गया है। नामांकन के लिए नाम निर्देशन पत्र 12 अप्रैल से वितरण के लिए उपलब्ध रहेंगे। नामांकन जिलाधिकारी के न्यायालय कक्ष में होगा। नाम निर्देशन पत्र सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक अभ्यर्थी द्वारा स्वयं या उनके प्रस्तावकों में से किसी एक द्वारा दाखिल या प्रस्तुत किया जा सकेगा।लोकसभा चुनाव के लिए 12 अप्रैल से अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन की प्रकिया शुरू होगी। 11 अप्रैल को पूरे दिन प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे रहे। कलेक्ट्रेट में प्रत्याशियों और उनके प्रस्तावकों के प्रवेश के साथ वाहनों की पार्किंग की भी व्यवस्था की गई। नामांकन के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर पुलिस छावनी में तब्दील रहेगा। लोकसभा चुनाव में नामांकन के लिए जिला प्रशासन की ओर से खाका खींच लिया गया है। नामांकन के लिए नाम निर्देशन पत्र 12 अप्रैल से वितरण के लिए उपलब्ध रहेंगे। नामांकन जिलाधिकारी के न्यायालय कक्ष में होगा। नाम निर्देशन पत्र सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक अभ्यर्थी द्वारा स्वयं या उनके प्रस्तावकों में से किसी एक द्वारा दाखिल या प्रस्तुत किया जा सकेगा। नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर लवगीत कौर से प्राप्त कर सकेंगे। किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल या मान्यता प्राप्त राज्य पार्टी के उम्मीदवार एक और गैर मान्यता प्राप्त दल के अथवा निर्दलीय उम्मीदवार 10 प्रस्तावकों के साथ नाम निर्देशन पत्र जमा करेंगे।
यह दस्तावेज करने होंगे शामिल
नाम निर्देशन पत्र प्रारूप-2 क में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके साथ प्रारूप-26 में शपथ पत्र, निर्वाचक नामावली की प्रमाणित प्रति (जब अभ्यर्थी भिन्न निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक हो), प्रारूप-क व ख में जाति प्रमाण-पत्र, जमानत धनराशि और शपथ प्रतिज्ञान भी संलग्न कर प्रस्तुत/दाखिल किए जाएंगे। एक ही निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन के लिए किसी अभ्यर्थी के लिए अधिकतम चार नामाांकन प्रस्तुत किए जा सकते हैं। निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के तहत प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन के प्रयोजन के लिए विशिष्ट रूप से एक नया बैंक खाता खोलना अपेक्षित है। इसका विवरण नाम निर्देशन पत्र दाखिल करते समय रिटर्निंग ऑफिसर को देना होगा। जमानत धनराशि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 25,000 रुपये के आधे अर्थात 12,500 रुपये (अनुसूचित जाति रिजर्व होने के कारण) चालान नाम निर्देशन के पत्र के साथ जमा करानी होगी।