शहर की दीवारों को गंदा करना पड़ेगा भारी- शहर की दीवार गंदी करने वाले अब रहेंगे नगर निगम के रडार पर
ठोस कार्यवाही से पहले नगर निगम ने कोचिंग संस्थान को पढ़ाया स्वच्छता का आख़िरी पाठ-न मानने वाले कोचिंग संस्थान रहें
ठोस कार्यवाही से पहले नगर निगम ने कोचिंग संस्थान को पढ़ाया स्वच्छता का आख़िरी पाठ-न मानने वाले कोचिंग संस्थान रहें तैयार-अपर नगर आयुक्त की चेतावनीशुक्रवार को नगर आयुक्त के निर्देश पर अपर नगर आयुक्त राकेश कुमार यादव ने नगर निगम सीमा क्षेत्र में जगह-जगह दीवारों पर अपनी प्रचार सामग्री लगाकर शहर की सुंदरता खराब करने वाले कई कोचिंग संस्थानों के साथ बैठक की अफसोस की बात यह रही नगर निगम द्वारा 10 कोचिंग संस्थानों को बुलवाया गया था मात्र तीन कोचिंग संस्थान जिसमें मौजूद रहे। अपर नगर आयुक्त राकेश कुमार यादव ने सख़्त लहजे में मौजूद तीनों कोचिंग संस्थानों को भविष्य के लिए सचेत करते हुए तत्काल लगाई प्रचार सामग्री को हटाने और भविष्य में बिना अनुमति के कोचिंग संस्थान का प्रचार का बैनर पोस्टर दीवार पर चिपकाने पर एफआईआर की कार्यवाही करने की चेतावनी दी।बैठक में मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक सिंह ने तीनों कोचिंग संस्थानों के साथ-साथ शहर की दीवारों पर बैनर पोस्टर लगाकर गंदगी करने वालों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए कहा
1. नगर निगम अधिनियम 1959 एवं विज्ञापन उपविधि के अनुसार कोई भी व्यक्ति / संस्था / विज्ञापन एजेन्सी नगर आयुक्त महोदय की पूर्व अनुमति के महानगर की सीमा में किसी भी प्रकार का विज्ञापन प्रदर्शित नही कर सकता है।
2. जिन व्यक्ति/संस्था/विज्ञापन एजेन्सियों के द्वारा बिना नगर निगम की अनुमति के किसी भी प्रकार के विज्ञापन प्रदर्शित किये जाते है तो उन व्यक्तियों पर रू0 10,000/- जुर्माना हो सकता है। उल्लघंन करते रहने की दिशा में प्रथम उल्लघंन की दोष सिद्धि के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिये जिस दौरान ऐसा उल्लघंन जारी रहा हो ऐसे जुर्माने से जो रू० 500/- प्रतिदिन हो सकता है। साथ ही सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार एफ०आई०आर० दर्ज करायी जायेगी।
3. बिना अनुमति के जिन व्यक्ति / संस्था / विज्ञापन एजेन्सियों द्वारा महानगर की दीवारो ओर पोलो पर लिखकर अथवा पोस्टर लगा कर दीवारो को एवं पोलो को गन्दा किया है तो उन व्यक्ति/संस्था/विज्ञापन एजेन्सियों के द्वारा दीवारो पोलो की साफ सफाई कराया जाना अनिवार्य होगा।
4. महानगर में कोई विज्ञापन नगर निगम अथवा नगर निगम द्वारा अधिकृत व्यक्ति/संस्था/विज्ञापन एजेन्सी से अनुमति लेकर ही लगाया जा सकेगा।
5. महानगर के सभी शिक्षण संस्थाओं के कैमरे आई०सी०सी०सी० में इन्टीग्रेट करायी जाये।
6. भविष्य में शिक्षण संस्थओं द्वारा किसी प्रकार का प्रचार प्रसार किया जायेगा। तो उसकी पूर्व अनुमति नगर निगम अथवा अधिकृत व्यक्ति/संस्था/विज्ञापन एजेन्सियों से ली जायेगी।
7. शहर की सुन्दरता में आपको आपनी सहभागिता बनाये रखनी होगी।
अपर नगर आयुक्त ने कहा शहर की सुंदरता खराब करने वाले कोचिंग संस्थानों को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से पहले सभी कोचिंग संस्थानों के साथ बैठकर कर इस दिशा में समझाने का प्रयास किया गया परंतु चिंताजनक है 10 कोचिंग संस्थान में से मात्र तीन कोचिंग संस्थान ही बैठक में आए हैं
बैठक में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहिल कुमार मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक सिंह सहायक नगर आयुक्त वीर सिंह लिपिक सतेंद्र सिंह पीआरओ अहसान रब मौजूद रहे।