अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण न्यायालय के अपर जिला जज सुधाकर राय ने मारपीट के दो दोषियों को दो-दो माह के कारावास की सजा सुनाई
लोक अभियोजक लोकेश कुमार ने आरेापियों को सजा की मांग की। वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने दोषमुक्त करने की पैरवी न्यायालय से की है।
कासगंज। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण न्यायालय के अपर जिला जज सुधाकर राय ने मारपीट के दो दोषियों को दो-दो माह के कारावास की सजा सुनाई है। वहीं दोषियों पर दो हजार का जुर्माना भी लगाया है।सिकंदरपुर वैश्य थाना क्षेत्र के गांव बगवास में जमीन पर कब्जे के मामले को लेकर दोषी अवनीश, रामदास, शंकरलाल ने दूसरे पक्ष के विनोद व उसके परिवार के लोगों से जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली गलौज और मारपीट किया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया मामले की सुनवाई के दौरान एक आरोपी शंकरलाल की मृत्यु हो गई। शेष दो अन्य आरोपी अवनीश और रामदास को न्यायालय ने अनुसूचित जाति जनजाति की धाराओं से दोष मुक्त कर दिया और मारपीट की धाराओं में दो-दो माह के कारावास की सजा सुनाते हुए एक-एक हजार रुपये का जुर्माना आरोपित किया। विशेष लोक अभियोजक लोकेश कुमार ने आरेापियों को सजा की मांग की। वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने दोषमुक्त करने की पैरवी न्यायालय से की है।