अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम के खिलाफ आरटीआई कार्यकर्ता पंडित केशवदेव की याचिका को अदालत ने परिवाद के तौर पर दर्ज
अदालत सिविल जज वरिष्ठ प्रभाग प्रशांत शुक्ला की कोर्ट ने मामले में 20 अगस्त तारीख नियत की है,
अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम के खिलाफ आरटीआई कार्यकर्ता पंडित केशवदेव की याचिका को अदालत ने परिवाद के तौर पर दर्ज किया है। याचिका में सांसद पर दो लोगों को केशवदेव के घर भेजकर फोन पर बात करने और अपहरण करा हत्या की धमकी देने का आरोप है। एमपी/एमएलए मामलों की सुनवाई वाली निचली अदालत सिविल जज वरिष्ठ प्रभाग प्रशांत शुक्ला की कोर्ट ने मामले में 20 अगस्त तारीख नियत की है, जिसमें याची को बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया है।याचिका के अनुसार वाकया पिछले वर्ष तीन अक्तूबर का है। दो व्यक्ति काले रंग की गाड़ी से केशवदेव के घर पहुंचे और कहा कि सांसद जी ने भेजा है। हमारे साथ चलकर उनसे बात कर लो। उस दिन केशवदेव ने बीमारी के चलते जाने से इन्कार कर दिया। फिर वे अगले दिन पुन: आए और वही बात दोहराई। केशवदेव ने फिर से इन्कार किया तो अपने मोबाइल से सांसद को कॉल लगाकर केशवदेव की बात कराई।आरोप है कि इस दौरान सांसद ने केशवदेव को धमकाते हुए अपहरण कराकर हत्या की बात कही। कहा कि तेरा नामो-निशान नहीं मिलेगा। इस मामले में 17 अक्तूबर 2023 को अदालत में याचिका दायर की गई थी और मुकदमे का अनुरोध किया गया था।मामले में अब तक चली प्रक्रिया के बाद 12 जुलाई को इस याचिका को प्राइवेट इस्तगासा के रूप में दर्ज करने का अनुरोध किया। इस पर अदालत ने परिवाद दर्ज किया है। साथ में आगे की प्रक्रिया के लिए 20 अगस्त तारीख नियत कर याची को बयान दर्ज करने के लिए तलब किया है। याची के अधिवक्ता विजेंद्र पाल गुप्ता के अनुसार अब वे बयान दर्ज कराने के साथ अपने साक्ष्य पेश करेंगे।