अलीगढ़

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले माध्यमिक शिक्षकों एवं प्राथमिक शिक्षकों ने 23 सूत्रीय मांग हेतु मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सोपा

शिक्षकों  ने स्कूटर. मोटरसाइकिल द्वारा रामलीला ग्राउंड से बस स्टैंड कटपुला होते हुये निकाली रैली

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय नेतृत्व के आवाहन पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले माध्यमिक शिक्षकों एवं प्राथमिक शिक्षकों ने स्कूटर. मोटरसाइकिल रैली मार्च निकालकर शिक्षकों की न्यायोचित 23 सूत्रीय मांगों को पूर्ण किए जाने हेतु रामलीला ग्राउंड से बस स्टैंड कटपुला होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से 23 सूत्रीय ज्ञापन प्रेषित किया। जिसमें प्रमुख मांगे हैं की पुरानी पेंशन बहाल की जाएए निरूशुल्क चिकित्सा दी जाएए वित्तविहीन शिक्षकों को समान कार्य के लिए समान वेतनमान दिया जाएए आठवां वेतन आयोग गठन करके केंद्रीय कर्मचारियों के समान वेतन दिया जाए आदि ।

मांग .पत्र

1- शिक्षक समुदाय का निश्चित मत है कि एनपीएस अर्थात नई पेंशन योजना शिक्षक की वृद्धावस्था में उसी जीवन स्तर के साथ जीवन यापन करने योग्य नहीं है जिस जीवन स्तर पर शिक्षक सेवा निवृत हो रहा है। पुरानी पेंशन ही वृद्धावस्था का समुचित जीवन स्तर बनाए रखने का माध्यम है। वही पुरानी पेंशन सरकार बहाल करें ।

2-दिनांक 9 नवंबर 2023 के शासनादेश द्वारा तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई है। ऐसे सभी तदर्थ शिक्षकों को विनियमित करते हुए उनकी सेवाएं बहाल की जाए।

3- चयन बोर्ड अधिनियम की धारा 12ए 18 व 21 की व्यवस्थाओं को यथावत अधिनियमित रूप में माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 में समाहित किया जाए साथ ही विद्यालय व छात्र हित में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 2023 विधेयक की धारा 11;6 द्धको विलुप्त किया जाए ।

4- वित्त विहीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को समान कार्य के लिए समान वेतनमान के सिद्धांत पर वेतन एवं सेवा शर्तें लागू की जाए।

5- राजकीय शिक्षकों की भांति सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी निशुल्क चिकित्सा सुविधा अनुमन्य की जाए।

6- सातवां वेतन आयोग दिनांक 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ था। आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 को देय होता है। अतः आठवां वेतन आयोग का गठन किया जाए ।

7- एन०पी०एस० से आच्छादित शिक्षकों एवं कर्मचारियों के वेतन से प्रतिमाह 10ः की कटौती तो कर ली जाती है किंतु 14 प्रतिशत राज्यांश का अंशदान समय से ना मिल पाने के कारण उक्त सकल धनराशि एन०एस०डी०एल० को प्रेषित नहीं हो पाती है जिससे कि शिक्षकों एवं कर्मचारियों को वित्तीय हानि उठानी पड़ती है एवं सेवा निवृत शिक्षकों एवं कर्मचारियों का सेवानिवृत्ति लाभ भी नहीं प्राप्त हो पता है। अतः राज्यांश का अंशदान भी प्रतिमाह समय से उपलब्ध कराया जाए ।

8- ऐसे शिक्षक जो 22 मार्च 2016 की अधिनियमित व्यवस्था के अंतर्गत विनियमित हुए हैं उन्हें नियुक्ति के दिनांक से पुरानी पेंशन अनुमन्य की जाए। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई प्रकरणों पर पूर्व की सेवा जोड़कर पेंशन स्वीकृत करने का निर्देश जारी किया है ।

9- प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 2000ए 2001 तथा 2002 के विज्ञापन के आधार पर जिन शिक्षकों की विषय विशेषज्ञ के रूप में नियुक्ति की गई तथा जिनके शिक्षक पदों पर आमेलन अधिसूचना संख्या 1521. 79. वी. 01; कद्ध .42 दिनांक   11 .12. 2006 द्वारा कर दिया गयाए ऐसे सभी विषय विशेषज्ञ शिक्षकों को शासन की अधिसूचना दिनांक 28 जून 2024 के शासनादेश के अनुसार पुरानी पेंशन से आच्छादित किया जाए ।

10- वर्ष 1998 में शिक्षकों द्वारा अपनी न्यायोचित मांगों के समर्थन में की गई हड़ताल अवधि का कतिपय शिक्षकों का अवरुद्ध वेतन उनके अर्जित अवकाशों को समायोजित करते हुए भुगतान किया जाए ।

11- बोर्ड परीक्षाओं की पारिश्रमिक दरे सी०बी०एस०ई के समान की जाएं तथा परीक्षाओं एवं मूल्यांकन आदि से संबंधित अवशेषों का भुगतान तत्काल किया जाए।

12- अवशेष वेतनए मंहगाई भत्ताए चयनए प्रोन्नतए पदोन्नति आदि से संबन्धित अवशेषों का भुगतान शीघ्र किया जाए ।

13- विद्यालयों में कार्यरत व्यावसायिक शिक्षकों को भी पूर्णकालिक शिक्षक का दर्जा देते हुए समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत के आधार पर वेतन अनुमन्य किया जाए ।

14- विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षको का पद सृजित करते हुए उस पर तत्काल नियुक्ति की जाए।

15- शिक्षकों के स्थानांतरण नीति में आवश्यक संशोधन कर ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए कि शिक्षक अपनी सुविधानुसार स्थान पर स्थानांतरण प्राप्त कर सके।

16- वर्ष 2014 से बन्द सामूहिक बीमा को पुनः प्रारंभ किया जाए।

17- दिनांक 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक की अवधि में विद्यालय का शिक्षण कार्य अवधि मानवीय आधार पर पूर्व की भांति 4 घंटे 35 मिनट पुनः निर्धारित किया जाए।

18- ग्रीष्म अवकाश अवधि में यथासंभव शिक्षक एवं छात्र.छात्राओं के लिए सरकार अथवा विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम निर्धारित न किया जाए ।

19- अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्त पदों की पूर्ति की जाए

20- सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत महिला शिक्षकों का उत्पीड़न बंद किया जाए ।

21- प्रदेश में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों का कोरोना काल में रोके गए महंगाई भत्तो व अवशेषों का भुगतान किया जाए।

22- माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के समायोजन किए जाने से संबंधित शासनादेश संख्या 1251 ध्15 .05. 2022. 1600;252 2022 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग .05 दिनांक 07 सितंबर 2022 को निरस्त किया जाए।

23- राज्य कर्मचारियों की भांति सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को भी पेंशन की गणना हेतु समान परिस्थितियों में एक नोशनल वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान किया जाए।

JNS News 24

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