अलीगढ़

जिलाधिकारी विशाख जी0 की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में  मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत आवास प्लस सर्वे 2024 के सर्वेक्षण कार्य

डीएम की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत आवास प्लस सर्वे 2024 के संबंध में बैठक संपन्न

 जिलाधिकारी विशाख जी0 की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में  मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत आवास प्लस सर्वे 2024 के सर्वेक्षण कार्य को अच्छे व पारदर्शी तरीके से कराये जाने के संबंध में बैठक आहूत की गयी। डीएम ने पीएम आवास लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से सम्पन्न कराने के लिए सभी खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्राम पंचायतों में ”पीएमएवाई-जी सर्वे 2024 उन्मुखीकरण गोष्ठी” कर ग्रामवासियों को संशोधित मानक एवं सर्वेक्षण के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायी जाए। उन्होंने ग्राम पंचायतों के समस्त वार्डों एवं सार्वजनिक स्थलों पर पात्रता-अपात्रता सम्बन्धी मानकों की वाल रायटिंग कराने के भी निर्देश दिएडीएम ने योजना के तहत पात्रता एवं प्राथमिकता की जानकारी देते हुए बताया कि ऐसा व्यक्ति जो आवास विहीन हों, झोपड़ी या कच्चे मकान में निवास करता हो और उसके स्वामित्व में कोई पक्का मकान न हो, ऐसे व्यक्ति को पक्की छत उपलब्ध कराने के लिए पात्रता की श्रेणी में रखा जाए। उन्होंने योजना में ऐसे व्यक्तियों को प्राथमिकता देने की बात कही जिसके पास एक कमरा कच्चा, जिसकी छत व दीवारंे दोनो कच्ची हों, परिवार में 16 से 59 वर्ष के मध्य आयु वर्ग का कोई वयस्क सदस्य न हो, मुखिया महिला परिवार जिसमें 16 से 59 वर्ष के मध्य आयु वर्ग का कोई वयस्क सदस्य न हो, परिवार जिसमें दिव्यांग सदस्य हों एवं अन्य कोई वयस्क सदस्य न हो, अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवार, ऐसे परिवार जिसमें 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई शैक्षिक सदस्य न हों एवं भूमिहीन परिवार जिसकी आय का मुख्य श्रोत मजदूरी हो को प्राथमिकता दी जाएडीएम ने योजना में सर्वे के तहत अपात्र लोगों को चिन्हित किए जाने के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे परिवार जिनके पास मोटर चालित थ्री या फोर व्हीलर हो, यंत्र चालित थ्री या फोर व्हीलर कृषि यंत्र हो, जिनके पासे रूपये 50 हजार रूपये या उससे अधिक लिमिट का किसान क्रेडिट कार्ड हो, ऐसे परिवार जिसमें कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी हो, ऐसे परिवार जिसका अकृषिक उद्योग का पंजीकरण भारत सरकार में हो, परिवार का कोई सदस्य 15000 रूपये से अधिक आय प्राप्त करता हो, परिवार जो आयकर या व्यवसायिक कर का भुगतान करता हो, 2.5 एकड से अधिक सीचिंत भूमि एवं 5 एकड या उससे अधिक की असीचिंत भूमि हो अपात्रता की श्रेणी में रखे जाएंगे। उक्त के अतिरिक्त ऐसे सभी परिवार जिनके पास पक्का मकान नहीं है पात्रता की श्रेणी में आएंगेउन्होंने सभी बीडीओ को निर्देशित किया कि समय रहते ग्राम पंचायतों में मुनादी कराते हुए बैठकें आयोजित करें। ग्राम पंचायतों के सावर्जनिक स्थानों, ब्लॉक व तहसील मुख्यालयों एवं थानों पर पात्रता की शर्तें वाल राइटिंग के माध्यम से प्रदर्शित कर दी जाएं उन्होंने विगत 2 वर्षों में आई.जी.आर.एस. व अन्य माध्यमों से विकास खण्ड स्तर पर आवास से संबंधित ऐसी शिकायतों जिनमें वह पात्र पाये गये हांेऐसे प्रकरणों को सर्वे में शामिल कर करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने प्रत्येक गाँव में ”प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थी चयन-2024 रजिस्टर” भी बनाने के निर्देश दिए जिसमें अभियान से संबंधित प्रत्येक गतिविधि को अंकित किया जाएगा। उन्होंने ग्राम पंचायत व विकास खण्ड स्तर पर होने वाली बैठकों का सोशल मीडिया- फेसबुक, एक्स, इन्स्टाग्राम, यूटूयब पर व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए ताकि अधिकाधिक लोगों को योजना की जानकारी हो सकेबैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह, परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण भाल चन्द्र त्रिपाठी एवं समस्त खण्ड विकास अधिकारी उपस्थित रहे।

JNS News 24

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