उत्तरप्रदेश

उत्तर प्रदेश के रामपुर में 6 साल की बच्ची से रेप करने के आरोपी को कोर्ट ने 20 साल कारावास की सजा सुनाई

मात्र 26 दिनों में दुष्कर्मी को सजा दिलाकर पुलिस प्रशासन ने अपनी सशक्त, त्वरित व प्रभावी कार्रवाई का परिचय दिया

उत्तर प्रदेश के रामपुर में 6 साल की बच्ची से रेप करने के आरोपी को कोर्ट ने 20 साल कारावास की सजा सुनाई है. न्यायाधीश रामगोपाल सिंह ने यह फैसला महज 26 दिन के अंदर सुनाया है. साथ ही दोषी पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया है. दोषी अश्विनी हरदोई के एक गांव का रहने वाला है. बता दें कि अश्विनी पर बदायूं के एक व्यक्ति ने बिलासपुर कोतवाली में दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था. पूरे मामले में पुलिस ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी की अपर पुलिस अधीक्षक अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी अश्वनी जिसकी  उम्र 30-32 साल है ने बीती 7 अगस्त की दोपहर पीड़ित की 6 वर्षीय बेटी के साथ रेप किया था.घटना के अनुसार एक गांव स्थित फैक्ट्री की लेबर कॉलोनी में रहने वाले अश्विनी ने फैक्ट्री में ही रहने वाले एक अन्य कर्मचारी की छह वर्षीय बेटी को अपने क्वार्टर में ले जाकर दरिंदगी की थी, लहुलुहान हुई बच्ची को गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था.  आठ अगस्त 2024 को इसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई थी. नामजद अभियुक्त को उसी दिन फैक्ट्री के पास से गिरफ्तार कर लिया गया था.

 26 दिनों में दुष्कर्मी को मिली सजा
इसके बाद उन्नीस अगस्त को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया. इक्कीस अगस्त को कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया. न्यायिक कार्यवाही के बाद आज शनिवार को विशेष पॉक्सो न्यायालय ने कठोर सजा व अर्थदंड की घोषणा कर दी. मात्र 26 दिनों में दुष्कर्मी को सजा दिलाकर पुलिस प्रशासन ने अपनी सशक्त, त्वरित व प्रभावी कार्रवाई का परिचय दिया है. इसमें पुलिस क्षेत्राधिकारी रवि खोखर व प्रभारी निरीक्षक बलवान सिंह व राज्य सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक सुमित शर्मा की भी अहम भूमिका रही है. पुलिस की प्रभावी पैरोकारी से 6 साल की बच्ची से दरिंदगी करने वाले को शीघ्र सजा मिल गयी.

JNS News 24

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