अलीगढ़

मतदाता फोटो पहचान पत्र न होने पर 12 अन्य फोटो पहचान पत्र से कर सकते हैं मतदान डीईओ ने विकल्पों की दी जानकारी

20 नवम्बर 2024 को होने वाले मतदान में प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिये अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा

अलीगढ़  जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट विशाख जी0 ने जानकारी देते हुये बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार खैर-71 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन के लिये 20 नवम्बर 2024 को होने वाले मतदान में प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिये अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा, परन्तु ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिये वैकल्पिक रूप में कुल 12 फोटो पहचान दस्तावेजो में से कोई एक पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।

डीईओ ने वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजो की जानकारी देते हुए बताया कि आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, बैंक, डाकघरो द्वारा जारी किये गये फोटो युक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आईजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों/विधायको/विधान परिषद सदस्यो को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिस्एबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड से भी मतदान कर सकते हैं।उन्होने यह भी बताया कि एपिक के सम्बन्ध में लेखन अशुद्धि, वर्तनी की अशुद्धि इत्यादि को नजर अंदाज कर देना चाहिये, बर्शते निर्वाचन की पहचान ईपीआईसी से सुनिश्चित की जा सकें। यदि कोई निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, तो ऐसे एपिक भी पहचान स्थापित करने के लिए स्वीकृत किये जायेंगे, बशर्ते उस निर्वाचक का नाम, जहां वह मतदान करने आया है, उस मतदान केन्द्र से सम्बन्धित निर्वाचन नामावली में उपलब्ध हो।

          उन्होंने बताया कि यदि फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण निर्वाचन की पहचान सुनिश्चित करना सम्भव न हो, तब निर्वाचक को उपरोक्त में किसी एक वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा। उपरोक्त किसी बात के होते हुये भी प्रवासी निर्वाचको को, जो अपने पासपोर्ट में विवरणो के आधार पर लोक प्रतिनधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत हैं, मतदान केन्द्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट (तथा अन्य कोई पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर भी पहचाना जायेगा।

JNS News 24

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