राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए समन्वय बैठक संपन्न
14 दिसम्बर को जिला न्यायालय, बाह्य स्थित न्यायालयों एवं तहसील स्तर पर आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत
अलीगढ़ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार और जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संजीव कुमार के दिशा निर्देशन में 14 दिसम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय, अलीगढ़, बाह्य स्थित न्यायालयों में एवं तहसील स्तर पर किया जाना है। राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों/ विभागों में लम्बित विभिन्न प्रकृति के मामलों जैसे फौजदारी के शमनीय वाद, धारा 138 एनआईएक्ट, धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वादः श्रम वाद, विद्युत अधिनियम एवं जलकर से सम्बन्धित वाद, पारिवारिक एवं वैवाहिक वाद, भूमि अर्जन वाद, सेवा सम्बन्धित वाद अन्य दीवानी वाद, अन्य प्रकृति के बाद जो न्यायालयों में छोटे-छाटे प्रकृति के मामले लम्बित होे, के अतिरिक्त पारिवारिक, वैवाहिक विवादों के प्रीलिटिगेोधन मामलों तथा प्रीलिटिगेशन स्तर पर विभिन्न बैंको, वित्तीय संस्थाओं एवं विभागों में लम्बित/प्रलिटिगेशन स्तर के मामलों का भी निस्तारण आपसी सुलह समझौता के आधार पर किया जाना है राष्ट्रीय लोक अदालत की भव्य सफलता के लिए सोमवार को विशेष न्यायाधीश (एस.सी/एस.टी एक्ट) नोडल अधिकारी लोक अदालत के विश्राम कक्ष में एक समन्वय बैठक सचिव डीएलएसए नितिन श्रीवास्तव, अपर जिला जज की उपस्थिति में आयोजित की गयी। बैठक के दौरान नगर मजिस्ट्रेट राम शंकर, उप-कृषि निदेशक के प्रतिनिधि के रूप में शरद भारद्वाज, संभागीय परिवहन अधिकारी के प्रतिनिधि, जिला प्रोबेशन अधिकारी के प्रतिनिधि, उप-जिलाधिकारी कोल के प्रतिनिधि सुरेन्द्र कुमार गौतम (नायब तहसीलदार), जिला पूर्ति अधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में जितेन्द्र सिंह एआरओ, उप-जिलाधिकारी अतरौली के प्रतिनिधि के रूप में सत्येन्द्र कुमार (नायब तहसीलदार), उप-जिलाधिकारी गभाना के प्रतिनिधि के रूप में श्रीमती काजोल (नायब तहसीलदार) उपस्थित आये। सभी अधिकारीगण को सुभाष चंद्रा, विशेष न्यायाधीश (एस.सी/एसटी एक्ट) नोडल अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि आप अपने अपने विभागों से ज्यादा से ज्यादा मामले और चिन्हित करे और चिन्हित किये जाने वालो मामलों की सूची अविलंब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को उपलब्ध करायें और राष्ट्रीय लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा मामलांे का निस्तारण कराने का प्रयास करें। इसके साथ ही उन्होंने निर्देशित किया कि आप लोग अपने स्तर से ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रो में राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करायें ताकि अलीगढ़ के आम नागरिक आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर विभिन्न न्यायालय व विभागो में लंबित अपने-अपने वादों का निस्तारण करा सके।