कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना के लिए एफपीओ संचालक एवं सदस्य 02 दिसम्बर तक करें आवेदन
अलीगढ़ उप कृषि निदेशक यशराज सिंह ने जिले के सभी विकास खण्डों में स्थापित एफ0पी0ओ0 एवं उनके कृषक सदस्यों को सूचित किया है कि जिले में स्थापित सीबीजी प्लान्ट एवं अन्य बायोमास आधारित संबन्धित इकाईयों को फसल अवशेष उपलब्ध कराये जाने के लिए प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेन्ट ऑफ क्रॉप रेजीड्यू एवं सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजनान्तर्गत एफपीओ एवं एफपीओ के अधिकतम 02 सदस्य कृषकों को एग्रीगेटर के रूप में अनुदान पर कृषि यन्त्र उपलब्ध कराने की कार्ययोजना प्राप्त हुई है।
उन्होंने बताया कि योजना के अन्तर्गत एफपीओ लाभार्थी फसल अवशेष प्रबन्धन योजना से कस्टम हायरिंग सेन्टर (परियोजना लागत 30 लाख रूपये) पर लाभ प्राप्त कर सकता है और उसी एफपीओ के अन्तर्गत अधिकतम दो शेयर होल्डर कृषक सदस्यों द्वारा भी एसएमएएम योजना से कस्टम हायरिंग सेन्टर (परियोजना लागत 10 लाख) पर अनुदान का लाभ प्राप्त किया जा सकता हैउन्होंने सभी विकास खण्डों के एफपीओ से अपेक्षा की है कि योजना से सम्बन्धित नियम-शर्तें एवं आवेदन पत्र के प्रारूप की प्रति उप निदेशक कृषि कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त कर आवेदन पत्र के प्रारूप के अनुसार अपने-अपने एफपीओ की फाइल तैयार कर 02 दिसंबर की सायं 05 बजे तक पंजीकृत डाक से भेजना सुनिश्चित करें, ताकि आपके आवेदनों पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि 02 दिसम्बर सायं 05 बजे के बाद कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं किया जायेेगा।