हाथरस

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत मुख्य विकास अधिकारी ने की बैठक, अधिकारियों को योजना का व्यापक प्रचार प्रसार कराने के दिए निर्देश

21 से 40 वर्ष की आयु, न्यूनतम 8वीं पास, किसी सरकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम या मान्यता प्राप्त संस्थान से कौशल विकास का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।

हाथरस। जिलाधिकारी राहुल पांडेय द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के संबंध में जिला कार्यक्रम इकाई की बैठक कलक्ट्रेट सभागार में करते हुए मुख्य विकास अधिकारी सुरेशचन्द्र केसरवानी ने संबंधित अधिकारियों को योजना का व्यापक प्रचार प्रसार कराने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत बेरोजगारी कम करना, शिक्षित और प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करना तथा नये और सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। यह योजना युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है जो युवाओं को अपने सपने को साकार करने और समाज में योगदान देने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को आपस में समन्वय स्थापित कर योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रशिक्षण विभाग को विशेष रूप से इस योजना पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि युवाओं को इस योजना के बारे में जागरूक किया जाए तथा योजना का व्यापक प्रचार प्रसार कराने के निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न विभागों/ कौशल विकास मिशन के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे/प्राप्त कर चुके प्रशिक्षणकर्ताओं तथा पॉलीटेक्निक/आई0टी0आई0 के तहत छात्र/छात्राओं का योजनातर्गत आवेदन कराये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित समस्त विभागीय अधिकारियों को समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
उपायुक्त उद्योग ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि वित्तीय सहायता योजना के तहत युवाओं को 5 लाख रुपये तक का 4 साल का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत जनपद को 1500 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना के लिए उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है।

21 से 40 वर्ष की आयु, न्यूनतम 8वीं पास, किसी सरकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम या मान्यता प्राप्त संस्थान से कौशल विकास का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। इस योजना के लाभ हेतु एम0एस0एम0ई0 पोर्टल https:lmsme.up.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इसमें पांच लाख रुपये तक 100 प्रतिशत ब्याज मुक्त बिना गारंटी के ऋण मिलेगा। ओडीओपी, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एससी, एसटी पिछड़ा वर्ग योजना, कौशल विकास में दक्षित होना चाहिए। उन्हीं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा जिन्होंने सरकार की किसी अन्य योजना में ब्याज अथवा पूंजी उत्पाद पर लाभ न प्राप्त किया हो। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान का क्रियान्वयन मिशन मोड में किया जायेगा। योजनान्तर्गत आवेदन आनलाइन माध्यम से ही प्राप्त किये जायेंगे तथा जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (डी०पी०एम०यू०) आवेदनों के चयन, बैंकों में प्रेषण, स्वीकृति एवं समीक्षा के लिए अधिकृत होगी। योजना के संचालन हेतु जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र जिला स्तर पर केन्द्रीय एजेन्सी होगा। योजनान्तर्गत लक्ष्यों की पूर्ति हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के साथ-साथ खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग व व्यवसायिक शिक्षा तथा कौशल विकास विभाग को भी लक्ष्य आवंटित किये जायेंगे, ताकि इस योजना का लाभ सभी वर्गों एवं श्रेणियों के शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को मिल सके। किसी अन्य विभाग के संबंध में राज्य स्तरीय शासकीय समिति को निर्णय लेने का अधिकार होगा।

JNS News 24

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