31 मार्च 2025 तक समाधान योजना का लाभ उठाएं
अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व मीनू राणा ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सर्वसाधरण को सूचित किया

अलीगढ़ : अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व मीनू राणा ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सर्वसाधरण को सूचित किया है कि महानिरीक्षक निबन्धन उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा निर्देशित किया गया है कि उत्तर प्रदेश शासन स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 द्वारा 26 दिसम्बर 2024 में समाधान योजना के लागू होने के पूर्व तक योजित किसी भी स्टाम्प वाद/स्टाम्प अपील एवं स्टाम्प निगरानी वाद में यदि पक्षकार संदर्भण आख्या में इंगित स्टाम्प कमी की धनराशि को नियमानुसार देय ब्याज, के साथ जमा करने का इन्छुक है तो वह सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है।उन्होंने बताया कि संदर्भण आख्या में इंगित स्टाम्प कमी की धनराशि की पुष्टि के उपरान्त सम्बन्धित न्यायालय पक्षकार को पुष्टिकी गई स्टाम्प कमी की धनराशि व ब्याज एवं 100 रूपया टोकन अर्थदण्ड की धनराशि को नियमानुसार एक सप्ताह में कोषागार में मद संख्या 0030, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन में जमा करते हुये अवगत करायेगें। उक्तानुसार धनराशि जमा करने के उपरान्त पक्षकार समाधान योजना का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह योजना 31 मार्च 2025 तक ही लागू रहेगी।