परिवार न्यायालय ने तीन दंपतियों में कराया सुलह-समझौता एवं एक प्रकरण में मॉ को दिलाया गुजारा भत्ता
माननीय प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय रणधीर सिंह की अदालत में वादिया ने भरण पोषण का बाद प्रस्तुत किया

अलीगढ़ : माननीय प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय रणधीर सिंह की अदालत में वादिया ने भरण पोषण का बाद प्रस्तुत किया। पत्रावली एएफसी कोर्ट प्रथम में सुनवाई के लिए प्रस्तुत हुई। कई तारीख काउंसलिंग की गई पति-पत्नी साथ-साथ रहने को सहमत हुए एक पुत्री सहित साथ-साथ चले गए। दूसरा मामला एएफसी कोर्ट प्रथम में प्रस्तुत हुआ, पत्नी की सुलह वार्ता की गई वह भी साथ-साथ रहने को सहमत हुए और कोर्ट से ही साथ-साथ चले गए। तीसरा मामला एएफसी कोर्ट 4 जी में पत्रावली भरण पोषण की पेश हुई, काउंसलिंग की गई एक पुत्री सहित पति-पत्नी आज कोर्ट से ही साथ-साथ चले गए। चौथा मामला एएफसी कोर्ट प्रथम में वादिया माता उम्र करीब 53 वर्ष ने अपने इकलौते पुत्र के खिलाफ जिसकी उम्र 24 वर्ष है, नेवी में नौकरी करता है व इकलौते पुत्र की पत्नी भी यूपी पुलिस में सिपाही है थाना इंगलास क्षेत्र के निवासी हैं भरण पोषण का केस प्रस्तुत किया काउंसलिंग की गई जिसमें पुत्र ने अपने माता-पिता को 15000 रुपए प्रतिमाह देने का समझौता किया। मां बेटे में समझौता हो गया पत्रावली वादिया ने केस वापस ले लिया है।उक्त जानकारी एडवोकेट काउंसलर योगेश सारस्वत ने है।