अलीगढ़

वृद्धावस्था पेंशन का सत्यापन प्रारंभ अपात्रों को नहीं मिलेगा लाभ जिले के 66,662 लाभार्थियों का हो रहा सत्यापन

जिला समाज कल्याण अधिकारी करेंगे 10 प्रतिशत लाभार्थियों का क्रॉस वेरिफिकेशन

अलीगढ़ : प्रदेश के मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) समाज कल्याण श्री असीम अरुण ने कहा है कि प्रदेश की डबल इंजन की सरकार बुजुर्गों के सुरक्षा सम्मान और बेहतर स्वास्थ्य के लिए लगातार कार्य कर रही है। वृद्धावस्था पेंशन में मृतक एवं अपात्र पेंशनरों को सूची से बाहर कर उनके स्थान पर नए पात्र लाभार्थियों को पेंशन का लाभ दिए जाने के लिए अभियान संचालित किया  जा रहा है।मा0 मंत्री जी ने बताया कि बुजुर्गों को बेहतर जीवन देने के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना चलाई जा रही है। वास्तविक और पात्र लाभार्थियों तक ही योजना का लाभ पहुंच सके, इसके लिए नए वित्तीय वर्ष 202526 में पेंशन भुगतान के लिए सूची में शामिल लाभार्थियों के सत्यापन का कार्य शुरू कर दिया गया है। मुख्य सचिव के शासनादेश के द्वारा सभी कमिश्नर और डीएम को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिसके अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन के जिला अलीगढ़ के 66,662 पेंशनरों व सत्यापन 25 मई तक किया जाएगा। मृतक एवं अपात्र पाए गए पेंशनरों को सूची से हटाकर उनकी जगह नए पात्र लाभार्थियों को लाभांवित किया जाएगा।जिला समाज कल्याण अधिकारी संध्या रानी बघेल ने पात्रता की जानकारी देते हुए बताया कि विभाग की ओर से 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बीपीएल आय सीमा के अंतर्गत वृद्धजनों को प्रतिमाह 1000 रुपये की पेंशन डीबीटी के माध्यम से तिमाही प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश का निवासी होना जरूरी है ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक की वार्षिक आय 46080 रुपये और शहरी क्षेत्र में वार्षिक आय 56460 रुपये से कम होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में बीडीओ के माध्यम से और शहरी क्षेत्र में उपजिलाधिकारी के माध्यम से सत्यापन कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा गलत सत्यापन पर दंडात्मक कार्रवाही का भी प्राविधान किया गया है। निदेशक समाज कल्याण विभाग द्वारा सभी उप निदेशक एवं समाज कल्याण अधिकारियों को 10 प्रतिशत पेंशनरों का क्रॉस वेरिफिकेशन करते हुए सत्यापन की गुणवत्ता का परीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। जिसके आधार पर जीवित पेंशनर्स को मृतक दर्शाए जाने वाले सत्यापनकर्ता अधिकारी और कर्मचारी के विरूद्ध जिलाधिकारी द्वारा दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। विभागीय अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सत्यापन समयबद्ध और गुणवत्तापरक हो।उन्होंने बताया कि जीरो पावर्टी अभियान के अंतर्गत प्रदेश सरकार द्वारा हर गांव से 25 परिवार चिन्हित किए गए हैं, जो आर्थिक रूपसे कमजोर हैं, जिसमें जिले के 1885 वृद्धजन चिन्हित किये गये हैं। इन परिवारों को समाज की मुख्य की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए समाज कल्याण विभाग ने कार्यवाही शुरू कर दी है। चिन्हित परिवारों के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के वृद्धजनों को भी सत्यापन के दौरान पात्रता के अनुसार आवेदन करााए जाएंगे और उनको लाभ दिलवाया जाएगा। उन्हें जून माह से प्रथम किश्त की पेंशन दी जाएगी। उन्होंने बताया कि योजना को पारदर्शी बनाने के लिए तकनीक का प्रयोग कर कई ठोस कदम उठाए गए हैं। इसके लिए लाभार्थियों को समय से पेंशन का भुगतान सुनिश्चित कराने के लिए उनके आधार प्रमाणीकरण की कार्यवाही की जा रही है। लाभार्थियों के आधार और मोबाइल नंबर को बैंक खातों से लिकं कराया जा रहा है। एकीकृत पोर्टल के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि एक व्यक्ति किसी एक पेंशन में ही लाभ प्राप्त कर सके।

JNS News 24

Related Articles

error: Content is protected !!