बंद पड़े सिनेमाघरों को पुनर्जीवित करने के लिए शासन की बड़ी पहल
इच्छुक सिनेमाघर स्वामी तालानगरी स्थित राज्य कर भवन कार्यालय में करें संपर्क

अलीगढ़ : उत्तर प्रदेश शासन ने प्रदेश में बंद पड़े अथवा घाटे में चल रहे सिनेमाघरों को फिर से शुरू कराने और आधुनिक स्वरूप देने के उद्देश्य से समेकित प्रोत्साहन योजना जारी की है। प्रमुख सचिव, राज्य कर लखनऊ द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार पुराने, जर्जर या निष्क्रिय सिनेमाघरों को पूरी तरह तोड़कर उनकी जगह आधुनिक सुविधाओं से युक्त लघु क्षमता के सिनेमा हॉल और व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनाए जा सकेंगे। वहीं पुराने सिनेमाघरों के भवन में आंतरिक संरचना बदलकर उन्हें पुनः संचालन योग्य बनाया जा सकता है।सहायक आयुक्त राज्य कर अनुभव उपमन्यु ने बताया है कि शासनादेश में यह भी प्रावधान है कि जिन एकल स्क्रीन सिनेमाघरों की इमारतें बिना परिवर्तन के संचालन योग्य हैं, उन्हें यथास्थिति पुनः शुरू किया जा सकता है। इसके अलावा प्रदेश में न्यूनतम 75 सीट क्षमता वाले नए एकल स्क्रीन सिनेमाघरों के निर्माण को भी बढ़ावा दिया जाएगा। जिन जिलों में अभी तक कोई मल्टीप्लेक्स संचालित नहीं है, वहां मल्टीप्लेक्स खोलने के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जबकि जहां मल्टीप्लेक्स पहले से संचालित हैं, वहां नए मल्टीप्लेक्स के निर्माण और मौजूदा परिसरों के उच्चीकरण को भी योजना में शामिल किया गया है।राज्य कर विभाग ने जिले के सभी बंद पड़े या संचालित सिनेमाघरों के स्वामियों, लाइसेंसधारकों, प्रबंधकों, संचालकों और इच्छुक व्यक्तियों, फर्मों और कंपनियों से अपील की है कि वे इस योजना का लाभ उठाएं। किसी भी प्रकार की जानकारी या सहयोग के लिए इच्छुक व्यक्ति कार्यदिवसों में सहायक आयुक्त राज्य कर, खंड-01, कक्ष संख्या 212, राज्य कर भवन, ताला नगरी, अलीगढ़ में संपर्क कर सकते हैं।



