निजी चिकित्सालयों व अल्ट्रासाउंड केंद्रों का पंजीकरण पूरी तरह नियमानुसार : स्वास्थ्य विभाग
निरीक्षण के दौरान पाई जाने वाली कमियों का तत्काल सुधार कराया जाता है एवं पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सख्त निर्देश दिए जाते हैं

अलीगढ़ : जिले में संचालित निजी चिकित्सालयों, नर्सिंग होम एवं पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अंतर्गत अल्ट्रासाउंड केंद्रों का पंजीकरण व नवीनीकरण पूरी तरह पारदर्शी एवं निर्धारित नियमों के अनुरूप किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ नीरज त्यागी ने बताया है कि पंजीकरण नवीनीकरण के लिए संबंधित पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन के बाद चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ की शैक्षिक योग्यता, बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अग्निशमन विभाग से प्राप्त एनओसी सहित सभी अनिवार्य दस्तावेजों की गहन जांच की जाती है।क्लीनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत पंजीकरण, नवीनीकरण केवल तभी निर्गत किया जाता है, जब नोडल अधिकारी द्वारा दस्तावेजों की जांच के साथ-साथ चिकित्सा इकाई का स्थलीय निरीक्षण कर सभी मानकों की पूर्ति सुनिश्चित कर ली जाती है। वहीं पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अंतर्गत अल्ट्रासाउंड केंद्रों के मामलों में जिलाधिकारी, समुचित प्राधिकारी द्वारा नामित प्रशासनिक अधिकारी के निरीक्षण के बाद प्रकरण को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित जनपदीय सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जहां समिति के सामूहिक निर्णय के आधार पर ही आगे की कार्रवाई होती है। उन्होंने यह भी बताया कि पंजीकरण के दौरान चिकित्सा इकाइयों को केवल स्वीकृत सेवाएं ही प्रदान करने के निर्देश दिए जाते हैं। इसके अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारियों द्वारा समय-समय पर औचक निरीक्षण किए जाते हैं। निरीक्षण के दौरान पाई जाने वाली कमियों का तत्काल सुधार कराया जाता है एवं पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सख्त निर्देश दिए जाते हैं। विभाग द्वारा बताया गया है कि समस्त शासकीय कार्य पूरी तरह नियमानुसार किए जा रहे हैं। यदि किसी भी अस्पताल या क्लीनिक से अवैध धन-लेनदेन की शिकायत या सूचना प्राप्त होती है, तो संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।



