डीएम की अध्यक्षता में खाद्य सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न
मिलावटी खाद्य पदार्थ और नकली औषधियों के खतरे के प्रति आमजन को किया जाए जागरूक

एक करोड़ चार लाख 57 हजार 500 रूपये का लगाया जुर्माना
अलीगढ़ : जिलाधिकारी संजीव रंजन की अध्यक्षता में बुधवार को कलैक्ट्रेट सभागार में खाद्य सुरक्षा एवं औषधीय प्रशासन की जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित हुई। जिलाधिकारी संजीव रंजन ने कहा कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं है। सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। बैठक में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने, मिलावटखोरी पर अंकुश लगाने और उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जाए। उपभोक्ताओं को मिलावट और नकली औषधियों के खतरे के प्रति सतर्क करने के लिए प्रचार-प्रसार तेज करने के निर्देश भी दिए गए। डीएम ने सभी कोल्ड स्टोरेज एवं आंगनबाड़ी केंद्रों समेत सभी खाद्य इकाईयों का पंजीकरण कराने के निर्देश दिए।
बैठक का संचालन करते हुए सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा दीनानाथ यादव ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में 2587 निरीक्षण करते हुए विभिन्न खाद्य पदार्थाे के एकत्रित 808 नमूनों के सापेक्ष 749 जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें 300 अधोमानक, 72 असुरक्षित व 12 मिथ्याछाप पाये गये। न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा 293 वाद निर्णीत कर एक करोड़ चार लाख 57 हजार 500 रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।औषधि निरीक्षक दीपक कुमार ने बताया कि अब तक औषधि अनुभाग द्वारा 391 निरीक्षण, 10 छापेमार कार्यवाही कर 127 नमूने विभिन्न दवा प्रतिष्ठानों से एकत्रित किये गये। जिनमें से 5 नमूने अधोमानक पाये जाने पर विवेचना प्रचलन में है। आम जनमानस को सुरक्षित दवाएं एवं औषधि उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न माध्यमों से प्राप्त अभिसूचनाओं पर कार्यवाही की जाती है।
सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा ने बताया कि मलावटी दूध की बिक्री रोकने के लिए 195 निरीक्षण, 35 छापे व 86 दूध के नमूने एकत्रित किये गये। 88 रिपोर्टाे में 60 नमूने अधोमानक व 6 असुरक्षित पाये गये। न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा 85 वाद निर्णित करते हुए एक करोड़ 28 लाख रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। दो वादो में कारावास एवं 3200 रूपये का अर्थदण्ड भी लगाया गया। उन्होंने बताया कि मध्यान्ह भोजन, आश्रम पद्धति विद्यालय, कस्तूरबा गांधी, जवाहर नवोदय विद्यालय व वृद्धा आश्रम की भी भोजन की गुणवत्ता की सतत जॉच की जाती है। 72 स्थानों पर 3484 खाद्य कारोबारियों एवं 71 विद्यालयों में 5048 विधार्थियों को कैंप के माध्यम से जागरूक किया गया।बैठक में सीएमओ डा0 नीरज त्यागी, डीपीआरओ यतेन्द्र सिंह, जिलाध्यक्ष कैमिस्ट एण्ड ड्रगिस्ट एसोशिएशन शैलेन्द्र सिंह टिल्लू, उद्यमी चन्द्र शेखर शर्मा समेत, समस्त खाद्य निरीक्षकगण एवं अन्य संबंधित विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।



