अलीगढ़

मध्यस्थता अभियान: 31 दिसम्बर तक अपने मामलों का निस्तारण सुलह समझौते से कराएं

अलीगढ़ उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के माध्यम से अवगत कराया गया

अलीगढ़ उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के माध्यम से अवगत कराया गया है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति (एमसीपीसी), माननीय सर्वाेच्च न्यायालय नई दिल्ली के तत्वावधान में संपूर्ण राष्ट्र में तथा माननीय जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलीगढ़ श्री पंकज कुमार अग्रवाल के दिशा-निर्देशन में दीवानी न्यायालय अलीगढ़, परिवार न्यायालय, वाणिज्यक न्यायालय, मोटरयान दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग तथा वाह्य स्थित न्यायालयों में लम्बित मामलों का निस्तारण मध्यस्थता एवं सुलह केन्द्र अलीगढ़ के माध्यम से कराने के इच्छुक हो उनके लिये 01 अगस्त से प्रारम्भ किया गया है, जिनके अन्तर्गत विभिन्न प्रकृति के उपयुक्त वादों को मध्यस्थता हेतु चिन्हित एवं सन्दर्भित किया जाना है।अभियान का उद्देश्य मध्यस्थता के माध्यम से न्यायालयों में लम्बित निम्न प्रकृति के मामले जैसे- वैवाहिक विवाद के मामले, दुर्घटना दावे के मामले, घरेलू हिंसा के मामले, चैक बाउंस के मामले, वाणिज्यिक विवाद के मामले, सेवा विवाद के मामले, शमनीय आपरधिक मामले, उपभोक्ता विवाद के मामले, ऋण वसूली के मामले, सम्पत्ति के बंटवारे से सम्बन्धित मामले, वेदखली से सम्बन्धित मामले, भूमि अधिग्रहण के मामले व अन्य उपयुक्त दीवानी मामलों का निस्तारण सुलह समझौता के आधार पर कराया जाना है।वादकारीगण एवं पक्षकारगण से अपील है कि यदि उनके उपरोक्त से सम्बन्धित मामले किसी न्यायालय में लम्बित हो तो वे 31 दसम्बर तक चलने वाले मध्यस्थता अभियान में सम्बन्धित न्यायालय अथवा जिला मध्यस्थता एवं सुलह केन्द्र एडीआर भवन दीवानी न्यायालय परिसर अलीगढ़ में उपस्थित होकर अपने मामले का निस्तारण सुलह समझौता के माध्यम से करा सकते हैं। उक्त सूचना प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलीगढ़ द्वारा दी गयी।

JNS News 24

Related Articles

error: Content is protected !!