शादी अनुदान योजना में ऑनलाइन करंे आवेदन
अलीगढ़ – जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी रजनीश कुमार पांडेय ने पिछड़े वर्ग के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान योजनांतर्गत आवेदन किये जाने के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व आधार कार्ड एवं लिंक मोबाइल नंबर, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाते की पासबुक शादी का कार्ड होना आवश्यक है। आवेदक को शादी अनुदान पोर्टल पर अपने रजिस्ट्रेशन के लिए अपना आधार नंबर अंकित कर आधार अभिप्रमाणन की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। आवेदक को शादी के प्रमाण के लिए शादी का कार्ड और बैंक की पासबुक का प्रथम पृष्ठ अपलोड करना होगा। आधार नंबर अभि प्रमाणन होने के उपरांत रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन भरने की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी।
उन्होंने बताया कि आवेदक की आय शहरी क्षेत्र में 56460 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 46080 प्रतिवर्ष होनी चाहिए। अनुदान योजना में निराश्रित एवं दिव्यांग आवेदकों को वरीयता प्रदान दी जाएगी। अन्य पिछड़े वर्ग के जातियों की सूची में सम्मिलित अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित जातियां पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से अनुदान के लिए पात्र नहीं हैं। विवाह के लिए पुत्री की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य किया गया है। एक परिवार में अधिकतम दो पुत्रियों को ही शादी अनुदान का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि शादी अनुदान योजना में ऑनलाइन आवेदन से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया के दौरान आवेदक को किसी प्रकार का शुल्क दे नहीं होता है। यदि आप कोई भी व्यक्ति अथवा कर्मचारी योजना में लाभ दिलाने के लिए धनराशि की मांग करता है तो इसकी सूचना तत्काल जिला अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराएं।