विशेष चेकिंग के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर की कार्रवाई
शासन की मंशानुरूप यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने एवं बढ़ती हुई सड़क दुर्घटना की रोकथाम हेतु
शासन की मंशानुरूप यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने एवं बढ़ती हुई सड़क दुर्घटना की रोकथाम हेतु यातायात अपराधों के विरूद्ध चलाये जा रहे विशेष चेकिंग अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक हाथरस श्री निपुण अग्रवाल के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी यातायात श्री हिमांशू माथुर के नेतृत्व में प्रभारी यातायात हाथरस श्री अखिलेश कुमार बघेल मय यातायात पुलिस तथा थाना
मुरसान व सिकंदराराउ पुलिस द्वारा जनपद में विभिन्न स्थानों पर प्राइवेट वाहनों पर हूटर/सायरन, लाल-नीली बत्ती हटवाई गई तथा बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, काली फिल्म, दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, जाति/सम्प्रदाय सूचक शब्द लिखे वाहनों, तथा ओवर स्पीड वाहनों की स्पीड लेजर गन से चेकिंग की गई । इस दौरान यातायात पुलिस द्वारा वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई तथा सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई तथा बताया गया कि सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए सड़क पर चलते समय हमेशा दो पहिया वाहन पर हेलमेट व चार पहिया वाहन पर सीट बेल्ट लगाकर चलें, भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में वाहन को निर्धारित गति में चलायें, नशे की हालत में व मोबाइल फोन पर बात करते हुए वाहन चलाने से बचें, वाहनों में काली फिल्म, प्राइवेट वाहनों पर लाल-नीली बत्ती, हूटर/सायरन व पुलिस कलर्स का प्रयोग न करें तथा गलत दिशा में वाहन न चलायें । दुर्घटना से बचने के लिए यातायात नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करें ।
विशेष चेकिंग अभियान के दौरान यातायात नियमों के उल्लंघन में की गई कार्यवाही का विवरण निम्नवत हैः-
1- ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत न करने पर चालान – 06
2- बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने पर चालान – 226
3- यातायात नियमों का उल्लंघन करना बिना किसी संकेत के साइड बदलने पर चालान – 16
4- तीन सवारी बैठाकर दोपहिया वाहन चलाने पर चालान – 13
5- पार्किंग नियमों का उल्लंघन करने पर चालान – 04
6- दोषपूर्ण नंबर प्लेट पर चालान – 04
7- बिना बीमा के वाहन चलाने पर चालान – 02
8- वाहन चलाते समय सुरक्षा बेल्ट का उपयोग न करने पर चालान – 07
9- अनावश्यक रूप से या लगातार आवश्यक रूप से अधिक हॉर्न बजाने पर चालान – 04
10- ओवरस्पीड से वाहन चलाने पर चालान – 13
11- वाहनों पर पुलिस कलर्स या अन्य कोई संकेत लगा होने के विरूद्ध चालान – 01
12- अन्य चालान – 15
कुल चालानों की संख्या – 311
कुल शमनशुल्क -3,88,000/- रूपये ।