हाथरस जिले की सिविल कोर्ट सादाबाद के अधिवक्ता सुनील कुमार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सर संघचालक मोहन भागवत पर भगवा ध्वज को प्रणाम करने के तरीके को अनुचित बताया
60 दिन के अंतराल में कानूनी नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर न्यायालय की शरण लेने की बात कही

उत्तर प्रदेश के हाथरस में आरएसएस की शाखाओं में भगवा ध्वज को एक हाथ से प्रणाम करने को लेकर अधिवक्ता ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सर संघचालक डॉ. मोहन भागवत को कानूनी नोटिस भेजा है। आरोप है कि संघ के कार्यक्रमों में भगवा ध्वज को एक हाथ से प्रणाम किया जाता है, जोकि सनातन का अपमान है। हाथरस जिले की सिविल कोर्ट सादाबाद के अधिवक्ता सुनील कुमार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सर संघचालक मोहन भागवत पर भगवा ध्वज को प्रणाम करने के तरीके को अनुचित बताया है। उन्होंने इस संबंध में संघ प्रमुख मोहन भागवत को कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि जिस तरह से संघ की शाखाओं में आपके और संघ के पदाधिकारियों, स्वयंसेवकों द्वारा परम पवित्र भगवा ध्वज को प्रणाम किया जाता है, वह तरीका अनुचित है। भगवा ध्वज सनातन, हिंदू संस्कृति और धर्म का शाश्वत प्रतीक है। सनातन परंपरा के अनुसार प्रणाम दोनों हाथ जोड़कर किया जाता है, न कि एक हाथ से किया जाता है उन्होंने अपने नोटिस में यह भी कहा कि सनातन के अनुसार गुरु को भी दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया जाता है, न कि एक हाथ से प्रणाम किया जाता है। इससे धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। उन्होंने 60 दिन के अंतराल में कानूनी नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर न्यायालय की शरण लेने की बात कही है।