जिले के सभी मुद्रणालयों (प्रिटिंग प्रेस) को आयोग की गाइड लाइन का कड़ाई से अनुपालन करने के हैं निर्देश
खैर उपचुनाव के चलते निर्वाचन सामग्री को भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुरूप प्रकाशित किया जाए
राजनीतिक उम्मीदवारों के प्रचार प्रसार सामग्री को प्रि-सर्टीफाई कराना आवश्यक -एडीएम
अलीगढ़ : खैर विधानसभा उपचुनाव के लिए गठित मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति की उपाध्यक्ष एवं एडीएम मीनू राणा ने बताया कि धारा-127 (क) में निहित प्रविधानों के अनुसार किसी भी निर्वाचन पंफ्लेट या पोस्टर एवं प्रकाशक द्वारा निर्वाचन से सम्बन्धित मुद्रित सामग्रियों पर मुद्रक और प्रकाशक के नाम व पते का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा। प्रिंटिंग प्रेस द्वारा धारा 127क (2) के तहत मुद्रण सामग्री मुद्रित होने के तीन दिन के अंदर प्रत्येक मुद्रित सामग्री की तीन-तीन प्रतियां जिला निर्वाचन कार्यालय, अलीगढ़ को भेजनी होंगी। इस संबंध में प्रकाशक द्वारा घोषणापत्र भी भरा जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले प्रिंटिंग प्रेसों के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127क के उपबंधों के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। कोई व्यक्ति ऐसे निर्वाचन पंफ्लेट अथवा पोस्टर का मुद्रण या प्रकाशन नहीं करेगा अथवा मुद्रित या प्रकाशित नहीं कराएगा जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं इसके प्रकाशक का नाम व पता न लिखा हो। कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन पंफ्लेट अथवा पोस्टर का मुद्रण नहीं करेगा या मुद्रित नहीं करवाएगा जब तक कि प्रकाशक की पहचान की घोषणा उनके द्वारा हस्ताक्षरित, दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हों उनके द्वारा सत्यापित न हो और जिसे उनके द्वारा डुप्लीकेट में मुद्रक को न दिया जाए, इसके साथ ही जब तक कि दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात उचित समय पर मुद्रक द्वारा दस्तावेज की एक प्रति के साथ घोषणा की एक प्रति न भेजी जाए।
एडीएम मीनू राणा ने कहा है कि खैर में लागू आदर्श आचार संहिता के चलते जिले के सभी प्रिंटिंग प्रेस संचालक चुनाव आयोग की गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करें। निर्धारित प्रावधानों तथा आयोग के आदेश के किसी भी प्रकार के उल्लंघन को बहुत ही गंभीरता से लिया जाएगा और संबंधित के खिलाफ नियमसंगत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि केबल ऑपरेटर, लोकल चैनल, बल्क एसएमएस एवं वाइस एसएमएस, ई पेपर, ऑडियो विजुअल डिसप्ले ऑफ पॉलिटिकल एडवरटाइजमेंट, कैंपेन इन पब्लिक प्लेसेस, इंटरनेट और सोशल मिडिया के वेबसाइट, रेडियो चैनल, सिनेमा हॉल आदि के माध्यम से राजनीतिक उम्मीदवारों के प्रचार प्रसार को भी प्रि- सर्टीफाई कराना आवश्यक होगा। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार प्रकाशित सामग्री की प्रतियां निर्वाचन कार्यालय के आदर्श आचार संहिता कोषांग, व्यय कोषांग एवं एमसीएमसी कोषांग में भी जमा की जानी होगी। प्रिंट सामग्री में संख्या भी अंकित करना होगा।