दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत आवेदन आमंत्रित
जिले के पात्र दिव्यांगजन दुकान एवं दुकान संचालन योजनान्तर्गत ऋण के लिए करें आवेदन कर सकते है
अलीगढ़ जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी रोहित कुमार ने उक्त जानकारी देते हुए बताया है कि दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत दम्पत्ति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में 15 हजार रूपये, युवती के दिव्यांग होने की दशा में 20 हजार रूपये एवं युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में 35 हजार रूपये की धनराशि शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है।श्री कुमार ने पात्रता की जानकारी देते हुए बताया कि शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक जबकि युवती की आयु 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हो। दम्पत्ति में कोई आयकर दाता न हो। दिव्यांगता प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति पात्र होंगे जिनका विवाह गत एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो। दम्पत्ति उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी हो या कम से कम 05 वर्ष से उसका अधिवासी हो। दम्पत्ति में से कोई सदस्य किसी आपराधिक मामले में दण्डित न किया गया हो।उन्होंने आवेदन करने एवं आवश्यक दस्तावेज की जानकारी देते हुए बताया कि पात्र दिव्यांग दम्पत्ति किसी भी जनसेवा केन्द्र, लोकवाड़ी केन्द्र अथवा निजी कम्प्यूटर द्वारा पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त का फोटो, शादी कार्ड, आय व जाति प्रमाण पत्र, युवक व युवती का आयु प्रमाण पत्र, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त बैंक खाता, युवक व युवती के आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र आवश्यक है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन के उपरान्त आवेदन का मूल प्रिन्ट हस्ताक्षर करने के पश्चात उक्त सभी संलग्नकों की छाया प्रति के साथ किसी भी कार्य दिवस में विकास भवन स्थित जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय कक्ष संख्या जी-08 में प्राप्त कराना सुनिश्चित करें, ताकि शासन के निर्देशानुसार योजनान्तर्गत अधिक से अधिक दम्पत्तियों को लाभान्वित करने की कार्यवाही की जा सके। निर्माण एवं संचालन योजनान्तर्गत दुकान संचालन के लिए 10 हजार रूपये एवं दुकान निर्माण के लिए 20 हजार रूपये की धनराशि प्रदान की जाती है, जिसमें 25 प्रतिशत धनराशि अनुदान होती है एवं 75 प्रतिशत धनराशि 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण के रूप में दी जाती है। प्रदत्त ऋण को 4 प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ ट्रेजरी चालान के माध्यम से वसूल किया जाता है जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी रोहित कुमार ने उक्त जानकारी देते जिले के सभी दिव्यांगजनों को पात्रता के बारे में भी बताया है। उन्होंने बताया है कि योजना के तहत दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम न हो, आमदनी गरीबी रेखा के दोगुने से अधिक न हो, कोई सरकारी धनराशि देय न हो एवं किसी आपराधिक मामले में सजा न मिली हो। जाति प्रमाण पत्र बना हो और जिले की किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता हो। आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य हो। आधार कार्ड एवं उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र बना हो। आवेदक किसी भी जनसेवा केन्द्र, लोकवाड़ी केन्द्र अथवा निजी कम्प्यूटर द्वारा योजनान्तर्गत अपना ऑनलाइन आवेदन divyangjandukan.upsdc.gov.in पोर्टल पर भरवाने के उपरान्त आवेदन का मूल प्रिन्ट हस्ताक्षर करने के पश्चात उक्त सभी संलग्नकों की छाया प्रति के साथ किसी भी कार्य दिवस में विकास भवन स्थित जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय कक्ष संख्या जी-08 में प्राप्त कराना सुनिश्चित करें।