अन्य पिछड़े वर्ग के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजनान्तर्गत विभागीय पोर्टल पर करें आवेदन
सरकार द्वारा जिले के पूर्व निर्धारित लक्ष्य लक्ष्य 691 को दोगुना करते हुए किया गया 1382
अलीगढ़ मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा राना ने जानकारी देते हुए बताया कि शादी अनुदान योजनान्तर्गत अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए विभागीय पोर्टल shadianudan.upsdc.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने वांछित अभिलेखों की जानकारी देते हुए बताया कि आवेदन के समय आवेदक (माता/पिता) व पुत्री का आधार नम्बर (मोबाइल से लिंक हो), आवेदक का आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र व बैंक पासबुक की प्रति, शादी कार्ड, वर उम्र के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
सीडीओ ने पात्रता की जानकरी देते हुए बताया कि- आवेदक की शहरी क्षेत्र में आय 56460 रूपये एवं ग्रामीण क्षेत्र 46080 रूपये प्रतिवर्ष से अधिक न हो, आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी हो व पिछड़ी जाति (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) से सम्बन्ध रखता हो, पुत्री की आयु 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष से या उससे अधिक होना अनिवार्य है। आवेदक (माता-पिता/अभिभावक) शादी अनुदान पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए अपना आधार नम्बर अंकित कर आधार अभिप्रमाणन की प्रक्रिया शुरू करेगा। आधार का अभिप्रमाणन पूर्ण होने के उपरान्त प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर एवं मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी, आवेदक आवेदन को अन्तिम रूप से सबमिट करने से पूर्व कोई भी प्रविष्ट में सुधार कर सकता है।सीडीओ ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा जिले का पूर्व निर्धारित लक्ष्य 691 को दोगुना करते हुए 1382 कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि जिले के अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक जिन्होंने अपनी पुत्रियों की शादी की तिथि सुनिश्चित कर ली हो अथवा शादी हो चुकी हो, तो ऐसे आवेदक तत्काल किसी भी जनसेवा केन्द्र के माध्यम से शादी की तिथि से 90 दिन पूर्व अथवा 90 दिन पश्चात् तक शादी अनुदान पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन करा सकते है। ताकि शासन की मंशानुसार अधिकाधिक आवेदकों को शादी अनुदान का लाभ प्रदान किया जा सके।