अलीगढ़

सोलर पंप स्थापना के लिए 19 जनवरी तक करें ऑनलाइन आवेदन

अलीगढ़- उप कृषि निदेशक यशराज सिंह ने जिले के समस्त किसान भाईयों को सूचित किया है कि शासन द्वारा पी0एम0 कुसुम योजनान्तर्गत अनुदान पर सोलर पम्प पाने के लिए विभागीय वेबसाइट www.upagriculture.up.gov.in पर 19 जनवरी मध्यान्ह 1200 बजे से लक्ष्य पूरा होने तक ऑन लाइन बुकिंग की जायेगी।

        उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए कृषक का विभागीय वेबसाइट पर पंजीकरण अनिवार्य है। ऑनलाइन बुकिंग के लिए हेतु वेबसाइट पर अनुदान पर सोलर पम्प हेतु बुकिंग करें “‘ लिंक पर क्लिक कर ऑनालाइन बुकिंग की जायेगी। कृषकों की बुकिंग जनपद के लक्ष्य की सीमा से 110 प्रतिशत तक पहले आओ-पहले पाओ के सिद्धान्त पर की जाएगी। कृषकों को ऑनलाइन बुकिंग के साथ 5000 रूपये टोकन मनी के रूप में ऑनलाइन जमा करना होगा। टोकन कन्फर्म करने के एक सप्ताह के अन्दर कृषकों को अवषेश कृशक अंश की धनराशि का ऑनलाइन टोकन जनरेट कर चालान द्वारा इण्डियन बैंक की किसी भी शाखा में अथवा ऑनलाइन जमा करना होगाअन्यथा कृषक का चयन स्वतः निरस्त हो जायेगा एवं टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

         उन्होंने बताया कि जिले में सिंचाई के लिए विद्युत रहित क्षेत्रों में प्रयोग किये जा रहे डीजल पम्प अथवा अन्य सिंचाई साधनों को सोलर पम्प में परिवर्तित किया जा सकेगा। उक्त के अतिरिक्त उन कृषकोंजिनके टयूबवेल पर सोलर पम्प स्थापित किये जायेंगे उन लाभार्थियों के टयूबवेल पर पूर्व से स्थापित विद्युत कनेक्शन काट दिये जायेंगे और जिन कृषकों के टयूबवेल पर सोलर पम्प की सुविधा दी जायेगी ऐसे लाभार्थियों को भविष्य में भी उस बोरिंग पर विद्युत कनेक्शन नहीं दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि 2 एचपी के लिए 4 इंच, 3 एवं 5 एचपी के लिए 6 इंच और 7.5 एवं 10 एचपी के लिए  8 इंच की बोरिंग होना अनिवार्य है। किसान की स्वयं की बोरिंग होगी। सत्यापन के समय उपयुक्त बोरिंग न पाये जाने पर टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं आवेदन निरस्त हो जायेगा। उन्होंने बताया कि 22 फीट तक 2 एचपी सरफेस, 50 फीट तक 2 एचपी सबमर्सिबल, 150 फीट तक 3 एचपी सबमर्सिबल, 200 फीट तक 5 एचपी सबमर्सिबल, 300 फीट की गहराई पर उपलब्ध जल स्तर के लिए 7.5 एचपी और 10 एचपी सबमर्सिबल सोलर पम्प उपयुक्त होते है।

         उन्होंने बताया कि दोहित एवं अति दोहित क्षेत्रों में नए सोलर पम्पों की स्थापना नहीं की जायेगीकिन्तु यदि कृषक सूक्ष्म सिंचाई तकनीक का उपयोग करें तो पूर्व से स्थापित डीजल पम्प सेटों को सोलर पम्प में परिवर्तित किया जा सकता है। कृषक द्वारा बैंक से ऋण लेकर कृषक अंश जमा करने पर कृषि अवस्थापना निधि (।प्थ्) से नियमानुसार ब्याज में छूट अनुमन्य है। कृषक सोलर पम्प स्थापित होने के पश्चात् स्थल परिवर्तन नहीं करेंगेयदि स्थल परिवर्तन किया जाता है तो सम्पूर्ण अनुदान की धनराशि कृषक से वसूल कर ली जायेगी

                                                                                                    

सोलर पंप एवं उस पर मिलने वाला अनुदान:

 

क्र0सं0   सेालर पम्प का प्रकार एवं क्षमता   सोलर पम्प का निर्धारित मूल्य राज्य सरकार द्वारा अनुदान केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान   कुल अनुदान       कृशक अंष

12 एच.पी.डी.सी. सरफेस पम्प              171716                   59291                              43739           103030        63686

2 2 एच.पी.ए.सी. सरफेस पम्प                171716                 59291                               43739          103030         63686

3 2 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल               174541                  60986                              43739         104725           64816

4  2 एच.पी.ए.सी. सबमर्सिबल              174073                      60705                           43739          104444          64629

5 3 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल               232721                      82476                          57157         139633           88088

6 3 एच.पी.ए.सी. सबमर्सिबल                 230445                      81110                          57157         138267         87178

7 5 एच.पी.ए.सी. सबमर्सिबल                 327498                    108449                         88050           196499        125999

8 7.5 एच.पी.ए.सी. सबमर्सिबल                444094                147114                           119342         266456         172638

9 10 एच.पी.ए.सी. सबमर्सिबल                  557620               147114                            119342        266456         286164

JNS News 24

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