अलीगढ़

श्रम विभाग द्वारा संचालित ’’कन्या विवाह सहायता योजना’’ में 27 मार्च तक करें ऑनलाइन आवेदन

12 अप्रैल को आयोजित होगा सामूहिक विवाह समारोह, लाभार्थी को मिलेगी 85 हजार की धनराशि

अलीगढ़: उप श्रम आयुक्त नदीम अहमद ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सर्व साधरण को सूचित किया है कि अलीगढ़ मण्डल में 12 अप्रैल को उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित योजना ’’कन्या विवाह सहायता योजना’’ के अन्तर्गत सामूहिक विवाह प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत बोर्ड की वेबसाईट UPBOCW.IN UPBOCW.INया जन सेवा केन्द्र के माध्यम से 27 मार्च तक आवेदन किया जा सकता है। सामूहिक विवाह में शमिल होने वाले आवेदक को 85,000 रूपये की धनराशि डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जायेगी।उन्होंने सामूहिक विवाह योजना में सम्मिलित होने के लिए पात्रता की जानकारी देते हुए बताया कि आवेदक का श्रम विभाग में 01 वर्ष पूर्ण पंजीयन होना चाहिए। पुत्री की आयु विवाह के समय 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष होना अनिवार्य है। सामूहिक विवाह आवेदक की दो पुत्रियों के लिए ही अनिवार्य है। उन्होंने आवश्यक अभिलेखों की जानकारी देते हुए बताया कि पुत्री एवं वर की आयु के सम्बन्ध में जन्म प्रमाण या स्कूल लीविंग सार्टिफिकेट या परिवार रजिस्टर की स्वप्रमाणित प्रति, पुत्री यदि गोद ली गई है तो उससे सम्बन्धित यथा प्रमाणित अभिलेख, पुत्री एवं वर का आधार कार्ड उक्त योजनान्तर्गत प्रमाणिकरण अनिवार्य है। लाभार्थी पंजीकृत श्रमिक के कुटुम्ब रजिस्टर या राशनकार्ड अथवा इसके समतुल्य अभिलेख की स्व प्रमाणित प्रति आवश्यक है। उन्होंने सभी पात्र श्रमिकों से अनुरोध किया है कि वह योजना के तहत अधिकाधिक आवेदन कर लाभ उठाएं।

JNS News 24

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