दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को डॉक्टर आत्महत्या
आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल को दोषी करार दिया
दिल्ली में डॉक्टर की खुदकुशी के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल को बड़ा झटका लगा है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार (28 फरवरी) को डॉक्टर आत्महत्या मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल को दोषी करार दिया. उन्हें आईपीसी की धारा 306 और 120बी के तहत दोषी ठहराया गया है. राउज एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल जज एमके नागपाल ने फैसला सुनाते हुए आप विधायक को दोषी करार दिया. आम आदमी पार्टी विधायक प्रकाश जारवाल पर डॉक्टर राजेंद्र भाटी को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप लगे थे, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें इस मामले में दोषी करार दिया. साल 2021 के नवंबर महीने में कोर्ट के एक अन्य बेंच ने आम आदमी पार्टी के विधायक के खिलाफ आरोप तय किए थे.
डॉक्टर खुदकुशी मामले में विधायक दोषी करार दिल्ली में डॉक्टर की खुदकुशी का मामला करीब 4 साल पुराना है. राजधानी के दुर्गा विहार में 18 अप्रैल 2020 में 52 साल के डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने खुदकुशी कर ली थी. पुलिस को मिले सुसाइड नोट में आप नेता प्रकाश जारवाल को इसके लिए जिम्मेदार बताया गया था. बाद में पुलिस ने आम आदमी पार्टी के नेता के खिलाफ और उनके कुछ सहयोगियों के खिलाफ जबरन वसूली और आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया था.
टैंकर सप्लाई कारोबार से भी जुड़े थे मृतक डॉक्टर जानकारी के मुताबिक मृतक डॉक्टर राजेंद्र सिंह टैंकर सप्लाई का भी कारोबार करते थे. आरोप लगाया गया कि टैंकर सप्लाई के कारोबार में ही उनसे जबरन वसूली करते हुए उन्हें काफी हद तक परेशान किया गया, जिसके बाद डॉक्टर अपनी जान देने के लिए मजबूर होना पड़ा. पुलिस को डॉक्टर के घर से एक सुसाइड नोट मिला था, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि आम आदमी पार्टी के नेता प्रकाश जारवाल उनकी मौत के जिम्मेदार हैं.