मंडलीय पेंशन अदालत में 09 प्रकरणों का मौके पर निस्तारण, शेष पर 15 दिन में कार्रवाई के निर्देश
पेंशन अदालत में 06 नये प्रकरण प्राप्त हुए। 13 प्रकरणों में से 09 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया

अलीगढ़: आयुक्त एवं अध्यक्ष अलीगढ़ मण्डल की अध्यक्षता में मंगलवार को कमिश्नरी सभागार में मंडलीय पेंशन अदालत का आयोजन किया गया। पेंशनर्स की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से आयोजित इस अदालत में विभिन्न विभागों से जुड़े प्रकरणों की सुनवाई की गई।पेंशन अदालत का संचालन अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन,आगरा मण्डल आगरा महिमा चन्द और वरिष्ठ कोषाधिकारी योगेश कुमार द्वारा किया गया। पेंशन अदालत में 06 नये प्रकरण प्राप्त हुए। 13 प्रकरणों में से 09 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष प्रकरणों के संबंध में 15 दिन के भीतर निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।नवी बख्श, प्रधानाध्यापक के नोशनल वेतन वृद्धि संबंधी प्रकरण में अध्यक्ष द्वारा 15 दिन के भीतर निस्तारण के आदेश दिए गए। राजवीर सिंह मेठ के प्रकरण में अवगत कराया गया कि संशोधित पेंशन आदेश 19 फरवरी को निर्गत किया जा चुका है। मौ० इरशाद हुसैन, मुख्य लिपिक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग का प्रकरण आगरा मण्डल से संबंधित पाए जाने पर उसे संबंधित मण्डल को स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए। मौ० अहमद, सेवानिवृत्त सहायक अध्यापक, कार्यालय अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के प्रकरण में अभिलेख योग्यता के अनुरूप न होने की जानकारी पर आयुक्त ने 15 दिन के भीतर आदेश पारित कर प्रकरण निस्तारित करने के निर्देश दिए। डा० राना परवीन के वेतन निर्धारण को स्वीकृति मिलने की सूचना पर शीघ्र निस्तारण का आश्वासन दिया गया। वहीं ललित कुमार वार्ष्णेय, सेवानिवृत्त अध्यापक, हीरालाल इंटर कॉलेज अलीगढ़ के प्रकरण में शासन को पुनः पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिए गए।पेंशन अदालत में वरिष्ठ कोषाधिकारी कासगंज, हाथरस एवं एटा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं लेखाकार उपस्थित रहे। आयुक्त ने स्पष्ट किया कि पेंशनरों की समस्याओं के समाधान में किसी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी और निर्धारित समयसीमा में कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।



