जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को आदर्ष आचार संहिता का पढाया पाठ
सम्पूर्ण निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता का सख्ती के साथ अनुपालन कराया जाएगा।
अलीगढ़ : जिला निर्वाचन अधिकारी विशाख जी0 की अध्यक्षता में कलैक्ट्रेट सभागार में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं पार्टी पदाधिकारियों के साथ आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया। डीईओ ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और यह चुनाव प्रक्रिया के पूर्ण होने तक लागू रहेगी। चुनाव प्रक्रिया के दौरान आयोजित होने वाली बैठकें, जुलूस एवं मतदान व मतगणना दिन की गतिविधियां और राजनैतिक दलों के कामकाज भी आदर्श आचार संहिता से निर्धारित होते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सम्पूर्ण निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता का सख्ती के साथ अनुपालन कराया जाएगा। किसी भी दशा में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होने दिया जाएगा।
राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों से संवाद करते हुए उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग के अनुसार, कोई दल या उम्मीदवार ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो धार्मिक या भाषायी जातियों और समुदायों के बीच मतभेद को बिगाड़े या परस्पर घृणा या तनाव उत्पन्न करे। दल और उम्मीदवार दूसरे दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं की निजी जिंदगी के पहलुओं की आलोचना नहीं करेंगे। वोट हासिल करने के लिए जाति या संप्रदाय की भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जाएगी। धार्मिक स्थलों को चुनाव प्रचार के मंच के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मतदाताओं को प्रभावित या प्रलोभित करना, मतदाताओं को डराना-धमकाना, मतदान समाप्त होने के लिए नियत घंटे के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान सार्वजनिक बैठकें आयोजित करना और मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक ले जाने और वापस लाने के लिए परिवहन और वाहन की व्यवस्था जैसी प्रक्रियाएं नहीं की जाएंगी। मतदान दिवस पर मतादाता अपने वाहन का प्रयोग कर सकेंगे।उन्होंने बताया कि कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार अपने अनुयायियों को किसी भी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसकी भूमि, भवन, परिसर की दीवारों पर झंडा लगाने, बैनर लटकाने एवं नारा लेखन नहीं करेंगे। राजनैतिक दल और उम्मीदवार यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके समर्थक दूसरे दलों द्वारा आयोजित बैठकों और जुलूसों में न तो बाधा खड़ी करें और न ही उन्हें भंग करें। एक दल द्वारा उन स्थानों के आसपास जुलूस नहीं निकाला जाएगा, जहां दूसरे दल द्वारा बैठकें आयोजित की गई हों।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदर्श आचार संहिता के सामान्य आचरण, सभाओं, जलूसों, मतदान दिवस पर लागू होने वाले नियमों के बारे में बताया कि कोई भी पार्टी या प्रत्याशी बिना अनुमति निर्वाचन संबंधी सभा, जलूस का आयोजन नहीं करेंगे। किसी भी सार्वजनिक या निजी स्थान पर सभा आयोजित करने और जुलूस निकालने के लिए पूर्व लिखित अनुमति लेनी होगी। रात 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे के बीच लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। जनसभाएं सुबह 6.00 बजे से पहले और शाम 10 बजे के बाद आयोजित नहीं की जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवार प्रचार बंद होने के दौरान जनसभाएं और जुलूस नहीं निकाल सकते। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिवहन के लिए किसी भी प्रकार के वाहन द्वारा किसी भी मतदाता को मतदान केंद्र तक लाने ले जाने के लिए कोई भी व्यवस्था अपराध है।इस अवसर पर भाजपा से इं0 राजीव कुमार शर्मा, उदयवीर सिंह लोधी, हरेंन्द्र सिंह, सीपीआई से इदरीस मोहम्मद, बसपा से मुकेश चन्द्रा, अशोक सिंह, बिजेंद्र विक्रम सिंह, कॉग्रेस से नदीम गफूर, संतोष सिंह, सपा से मोहम्मद हफीज अब्बासी, आसिफ, आप से संजीव कौशिक मौजूद रहे।