जिलाधिकारी ने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के साथ की बैठक
पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 के तहत बीएलओ घर-घर जाकर दावे आपत्तियाँ प्राप्त कर कराएं निराकरण
बीएलओ मतदाता सूची की शुद्धता के लिए सभी को नियमों की विस्तृत जानकारी करें आत्मसात
अलीगढ़ –लोकतंत्र के महापर्व निर्वाचन में अधिक से अधिक नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दो माह के लिए विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, इनके माध्यम से विशेष तौर पर 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष आयु पूर्ण करने वाले युवक-युवतियों का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा। मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 के अंतर्गत बीएलओ घर-घर भ्रमण सर्वेक्षण कर दावे आपत्तियाँ प्राप्त कर निराकरण करेंगे। ऐसे युवक या मतदाता जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है या किसी प्रकार का संशोधन होना है तो वह ऑनलाइन जाकर भी फॉर्म भर सकते हैं।
उक्त जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को दी। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की मंशा है कि प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए, ताकि चुनाव के दौरान वह मताधिकार का प्रयोग कर सके। उन्होंने कहा कि एसडीएम एवं तहसीलदार द्वारा इतने सारे बीएलओ के कार्यों की मॉनिटरिंग नहीं की जा सकती है, इसलिए गुणवत्तापूर्ण कार्य के लिए सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की तैनाती की गई है। उन्होंने कहा कि सभी एसडीएम अपने-अपने क्षेत्र में एईआरओ के मध्य बीएलओ का लिखित में मानकीकरण करते हुए बीएलओ की सूची उपलब्ध करा दें, ताकि जल्द से जल्द कार्य आरंभ हो जाए।
उन्होंने कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता के लिए आवश्यक है कि सभी को नियमों की विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। यदि बीएलओ अच्छे से प्रशिक्षित होंगे तो कार्य पारदर्शी एवं बेहतर होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह ने समझाया की नए मतदाता का नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6, मतदाता सूची में नाम को सम्मिलित करने एवं हटाने के लिए फार्म 7 और एपिक प्रतिस्थापन, दिव्यांगजन चिन्हीकरण, निवास स्थानांतरण, प्रविष्टियों में सुधार के लिए फॉर्म 8 का प्रयोग किया जाए। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने जन सामान्य की सुविधा के लिए 6 विशेष तिथियों 4, 5, 25, 26 नवम्बर एवं 2 व 3 दिसम्बर का भी निर्धारण किया है, जिसमें बीएलओ अपने मतदान केंद्र पर उपस्थित रहकर दावे आपत्तियां प्राप्त कर उनका निराकरण करेंगे। उन्होंने बीएलओ के दायित्यों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि वह घर-घर जाकर नाम जोड़ने, मृत्यु या स्थानांतरण होने पर नाम काटने, दिव्यांग मतदाता है तो उसकी इच्छा के अनुसार चिन्हीकरण करने का कार्य करते हुए बीएलओ एप के माध्यम से या फिर हार्ड कॉपी में फॉर्म प्राप्त करेंगे।
बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन पंकज कुमार, समस्त एसडीएम, तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी, नायब तहसीलदार, खंड शिक्षा अधिकारी उपस्थित रहे।