जिला मजिस्ट्रेट ने सिद्ध दोष बन्दी कैलाश की मृत्यु की मजिस्ट्रीयल जांच के लिए एसीएम प्रथम को किया नामित
कोई भी व्यक्ति 04 मार्च तक उपलब्ध करा सकता है साक्ष्य
अलीगढ़ 23 फरवरी 2024 (सू0वि0) : अपर नगर मजिस्ट्रेट (प्रथम) विनीत मिश्र ने अवगत कराया है कि तहसील कोल थाना बन्नादेवी क्षेत्र के अन्तर्गत सिद्ध दोष बन्दी कैलाश पुत्र श्री मोहनलाल उम्र लगभग 50 वर्ष निवासी पटाखा फैक्ट्री के सामने सारसौल अलीगढ़ की मृत्यु की घटना प्रकाश में आयी है। उन्होंने बताया कि उक्त घटना के कारणों की पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व निर्धारण के लिए मजिस्ट्रीयल जाँच कराया जाना आवश्यक है। जिला मजिस्ट्रेट विशाख जी0 द्वारा उक्त घटनाक्रम के कारणों के सम्बन्ध में विस्तृत जाँच कर आख्या उपलब्ध कराये जाने के लिए अपर नगर मजिस्ट्रेट (प्रथम) विनीत मिश्र को जाँच अधिकारी नामित किया गया है।
एसीएम श्री मिश्र ने उक्त के सम्बन्ध सर्व साधारण को सूचित किया है कि इस घटना के सम्बन्ध में यदि किसी भी व्यक्ति को कोई लिखित अथवा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करना हो तो वह 04 मार्च तक किसी भी कार्यदिवस व कार्यालय समय प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम कार्यालय नवीन भवन कमरा नं0-39 कलेक्ट्रेट, अलीगढ़ में उपस्थित होकर अपना साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है।