अलीगढ़

पिछडे वर्ग शादी अनुदान योजनान्तर्गत जिले के लक्ष्य में हुई वृद्धि

योजना के विस्तृत दिशा-निर्देश बेबसाइट Shadianudan.upsdc.gov.in पर प्रदर्शित

अलीगढ़ – जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी रजनीश कुमार पाण्डेय ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया है कि प्रदेश सरकार द्वारा पिछडे वर्ग (अल्पसंख्यक पिछडे वर्ग को छोडकर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान योजनान्तर्गत जिले का लक्ष्य में वृद्धि करते हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाने के लिए नवीन दिशा निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि योजना के विस्तृत दिशा-निर्देश बेबसाइट Shadianudan.upsdc.gov.in पर प्रदर्शित है। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारीविकास भवनअलीगढ़ में सम्पर्क किया जा सकता है। उन्होंने बताया है कि प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व में जिले के निर्धारित लक्ष्य 691 को बढाकर 1341 कर दिया गया है। उन्होंने जिले के सभी पात्र व्यक्तियों से आव्हान किया है कि शादी अनुदान योजनान्तर्गत अधिक से अधिक आवेदन करें जिससे कि जनपद के लक्ष्य को पूर्ण किया जा सकें।

श्री पाण्डेय ने आवेदन प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि आवेदक के पास ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व अपने आधार कार्ड एवं आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नम्बर जाति प्रमाण पत्रआय प्रमाण पत्रबैंक खाते की पासबुक (जिसमें पूर्ण विवरण हों)शादी का कार्ड आदि अभिलेख होना आवश्यक है। आवेदक की आय गरीबी सीमा के अर्न्तगत शहरी क्षेत्र में 56460 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 46080 रूपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। उन्होंने स्पष्ट किया कि आय सीमा की पात्रता में आने वाले आवेदक ही आवेदन कर सकेंगे। योजना में विधवा एंव दिव्यांग आवेदकों की वरीयता प्रदान की जायेगी। आवेदन केवल शादी की तिथि से 90 दिन पहले अथवा 90 दिन बाद तक ही स्वीकार्य हैं किन्तु उक्त अवधि की गणना वित्तीय वर्ष अर्थात 01 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य होनी चाहिये। उन्होंने बताया कि अन्य पिछडे वर्ग के जातियों की सूची में सम्मिलित अल्पसंख्यक वर्ग से सम्बन्धित जातियोंवर्ग के आवेदक पिछडा वर्ग कल्याण विभाग से अनुदान के लिए पात्र नहीं होंगे। विवाह के लिए किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है। एक परिवार से अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान अनुमन्य है। वित्तीय वर्ष समाप्ति के उपरान्त विगत वित्तीय वर्ष की कोई भी मांग अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेणीत नहीं होगी। शादी अनुदान योजना से सम्बन्धित अन्य किसी जानकारी के लिऐ सम्बन्धित जनपदीय पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।

JNS News 24

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close
error: Content is protected !!