अलीगढ़

मा0 अध्यक्ष श्रम बोर्ड ठा0 रघुराज सिंह की अध्यक्षता में मण्डलीय बैठक सम्पन्न

बैठक से अनुपस्थित अधिकारियों एवं संस्थाओं के पदाधिकारियों के प्रति कड़ी नाराजगी प्रकट करते हुए नोटिस जारी करने के दिये निर्देश

सम्बन्धित विभाग उपकर की धनराशि प्रत्येक दशा में उपकर संग्रहण के 30 दिन के अन्दर श्रम विभाग के पक्ष में जमा कराना सुनिश्चित करें 

18 से 60 वर्ष आयु के निर्माण श्रमिक जिनके द्वारा गत 12 माह में 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य किया हो श्रम विभाग में कराएं पंजीकरण

अलीगढ़ – मा0 अध्यक्ष उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार राज्य परामर्शदात्री समितिउत्तर प्रदेश ठा0 रघुराज सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को सर्किट हाउस सभागार में लेबर सेस (उपकर) की देयता बकाया उपकर के सम्बन्ध में कार्यदायी विभागोंसंस्थाओं के साथ मण्डलीय बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि श्रमिक हितों के दृष्टिगत श्रम विभाग भारत का ऐसा इकलौता विभाग है जिसकी समीक्षा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाती है। मा0 मुख्यमंत्री जी भी श्रमिकों एवं उनके परिवार के हितों के प्रति संवेदनशील हैं। प्रदेश भर में प्रथम चरण में मण्डल स्तर पर 1000 श्रमिक बच्चों के पठन-पाठन के लिए अटल आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है।

मा0 अध्यक्ष ने बैठक से अनुपस्थित अधिकारियों एवं संस्थाओं के पदाधिकारियों के प्रति कड़ी नाराजगी प्रकट करते हुए नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि अधिकारी एवं संस्थाएं बैठक की गंभीरता को समझें क्योंकि इस विभाग के माध्यम से गरीब एवं कमजोर वर्ग के हितों के लिए कार्य किया जाता है। सभी विभाग आपसी समन्वय से श्रमिक हितों की रक्षा के लिए कार्य करना सुनिश्चित करें। उन्होंने श्रमिक पंजीकरण की महत्ता से अवगत कराते हुए बताया कि पंजीकृत श्रमिक को सरकार द्वारा 60 वर्ष की आयु के उपरान्त 1000 रूपये एवं कुशल श्रमिक को 1500 रूपये की मासिक पेंशन की व्यवस्था की गयी है।

बैठक में मा0 अध्यक्ष परामर्शदात्री समिति द्वारा आदेशित किया गया कि निर्माण कार्य में लगे श्रमिकोंजिनकी आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के मध्य हो एवं जिनके द्वारा गत 12 माह में कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य किया होका पंजीयन निर्माण श्रमिक के रूप में कराया जाये। ऐसे श्रमिकजो पूर्व से श्रम विभागबोर्ड के अन्तर्गत पंजीकृत हैंवह भी अपना नवीनीकरण विभागीय पोर्टल ूूूण्नचइवबूण्पद पर जाकर स्वयं अथवा जन सेवा केन्द्र पर जाकर करा सकते हैं। मा0 अध्यक्ष ने मण्डल के समस्त जनपदों की कार्यदायी संस्थाओं एवं निर्माण सम्बन्धी विभागों को कड़े निर्देश दिये कि जब तक सम्बन्धित संविदाकार द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं कर दिया जाये कि उसके द्वारा निर्माण साइट पर नियोजित सभी श्रमिकों एवं निर्माण साइट का पंजीकरण करा लिया गया है एवं पंजीयन की प्रति उपलब्ध नहीं करा दी जाये तब तक उसको भुगतान न किया जाये।

मा0 अध्यक्ष द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि अलीगढ़ मण्डल के समस्त जनपद अलीगढ़हाथरसएटाकासगंज की समस्त कार्यदायी संस्थाओंनिर्माण से सम्बन्धित विभाग उपकर की धनराशि प्रत्येक दशा में उपकर संग्रहण के 30 दिन के अन्दर श्रम विभाग (उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड) के पक्ष में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। यदि उपकर की धनराशि जमा कराया जाना अवशेष हैतो उसे तीन दिन के अन्दर प्रत्येक दिशा में जमा करायें एवं उसकी सूचना प्रारूप 01, 02, 03 पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

उप श्रम आयुक्त अलीगढ़ क्षेत्र सियाराम द्वारा अवगत कराया गया कि पोर्टल पर उपकर की फीडिंग किये जाने के लिये सभी विभागों की आईडी बना दी गयी है यदि किसी संस्था को उक्त आईडी प्राप्त नहीं हुई है तो वह कार्यालय उप श्रम आयुक्त अलीगढ़ से अपनी आईडी प्राप्त कर सकता है। बैठक में सहायक श्रम आयुक्त शेर सिंह एवं विद्या प्रकाश शर्माश्रम प्रवर्तन अधिकारी जितेन्द्र सिंहसुश्री असना मुस्तकीमसुश्री सुमन यादवमौ० आजमयादवेन्द्र विकम उपस्थित रहे।

JNS News 24

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!