दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ने दिव्यांगजनों को दी जानकारी
इच्छुक एवं पात्र दिव्यांगजन वित्तीय सहायता के लिए निर्धारित प्रारूप पर करें आवेदन
प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगजन के हितार्थ राज्य निधि से धनराशि व्यय किये जाने का किया गया प्राविधान
अलीगढ़ –प्रदेश सरकार द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिव्यांगजनों कल्याणार्थ विभिन्न प्रकार की योजनाआं का संचालन किया जा रहा है। इसी क्रम में मुख्य सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण द्वारा दिव्यांगजन के लिए राज्य निधि से धनराशि व्यय किये जाने का प्राविधान किया गया है।
जिला दिव्यांगजन शक्तिकरण अधिकारी पारिशा मिश्रा ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि निर्गत दिशा-निर्देशों के क्रम में दिव्यांगजन के हितार्थ उनको श्रेणियों में वित्तीय सहायता प्रदान की जानी है। उन्होंने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के दिव्यांगजन द्वारा बनाये गये चित्रों हस्तकला सहित उत्पादों की प्रदर्शनी एवं कार्यशालाओं के सहायता के रूप में धनराशि उपलब्ध कराना, प्रदेश के दिव्यांगजन जिनका खेल, ललित कला, संगीत, नृत्य, फिल्म, थियेटर, साहित्य जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हो, को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय आयोजनों में प्रतिभाग किये जाने एवं खेल आयोजन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, दैनिक जीवन की गतिविधियों को बेहतर बनाने के लिये बैच मार्क दिव्यांगता के व्यक्तियों को उच्च सहायता वाले उपकरण क्रय के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, प्रदेश के ऐसे दिव्यांगजन जो गम्भीर बीमारियों यथा-कैंसर, थैमोसीमिया, प्लास्टिक एनीमिया, बहुस्केलोरोसिस से ग्रसित हों अथवा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से आच्छादित न हों, को चिकित्सा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जानी है।
सुश्री मिश्रा ने बताया कि उपरोक्त श्रेणियों में अर्हता रखने वाले इच्छुक दिव्यांगजन सम्बन्धित श्रेणी के आवेदन पत्र का प्रारूप विकास भवन स्थित जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर सम्बन्धित अभिलेखीय साक्ष्यों के साथ 02 प्रतियों में अपना आवेदन जमा करना सुनिश्चित करें, जिससे उनको राज्य निधि से वित्तीय सहायता प्रदान कराये जाने सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही की जा सके।