अलीगढ़

दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत करें आवेदन

पात्र दिव्यांग दुकान निर्माण व संचालन योजनान्तर्गत करें ऑनलाइन आवेदन

अलीगढ़ : दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत विवाहित जोड़े में से यदि पति दिव्यांग है तो 15 हजार रूपयें, पत्नी दिव्यांग है तो 20 हजार रूपयें तथा पति-पत्नी दोनों के दिव्यांग होने पर 35 हजार रूपये प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में प्रदान किये जाते हैं।यह जानकारी देते हुए जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी रोहित कुमार ने बताया कि शादी के समय युवक की आयु 21 से 45वर्ष एवं युवती की आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य के साथ ही दम्पत्ति में से कोई आयकर दाता न हो, योजना के तहत पात्र है। उन्होंने बताया कि मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांगता प्रमाण पत्र 40 प्रतिशत से कम न हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे दंपत्ति जिनका विवाह माह अप्रैल 2024 या उसके पश्चात हुआ हो योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में दिव्यांगता प्रदर्शित करता हुआ संयुक्त नवीनतम फोटो, विवाह पंजीकरण संख्या, युवक एवं युवती दोनों का आय, जाति एवं जन्मतिथि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, अधिवास प्रमाण पत्र तथा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में संयुक्त बैंक खाते की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।
श्री कुमार ने बताया कि अभ्यर्थियों को समस्त अभिलेखों सहित किसी जनसेवा/लोकवाणी केन्द्र से अथवा स्वयं http//divangjan.upsdc.gov.in पर आनलाइन आवेदन कराना अनिवार्य है। अभ्यर्थी आनलाइन आवेदन की प्रति के साथ सभी अभिलेखों को संलग्न कर विकास भवन स्थिति जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण कार्यालय कमरा नं0 8 में किसी भी कार्य दिवस में जमा करा सकते हैं तथा योजना से सम्बन्धित और अधिक जानकारी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी रोहित कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया है कि विभाग द्वारा संचालित दिव्यांग दुकान निर्माण व संचालन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में लक्ष्य के अनुरूप जिले के दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया जाना है। उन्होंने बताया कि दुकान निर्माण व संचालन योजनान्तर्गत दुकान संचालन के लिए 10 हजार एवं दुकान निर्माण के लिए 20 हजार की धनराशि प्रदान की जाती है, जिसमें 25 प्रतिशत धनराशि अनुदान होती है एवं 75 प्रतिशत धनराशि 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण के रूप में दी जाती है। प्रदत्त ऋण को 4 प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ ट्रेजरी चालान के माध्यम से वसूल किया जाता है। उन्होंने जिले के सभी पात्र दिव्यांगजनों को सूचित किया है कि जिले के किसी भी जनसेवा केन्द्र, लोकवाड़ी केन्द्र अथवा निजी कम्प्यूटर द्वारा दुकान निर्माण व संचालन योजना का आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आवेदन के साथ आय प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, बैंक खाता, फोटो, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न कर ऑनलाइन http//divangjan.upsdc.gov.in पोर्टल पर भरवाने के उपरान्त आवेदन का मूल प्रिन्ट हस्ताक्षर करने के पश्चात सभी संलग्नकों की छाया प्रति के साथ किसी भी कार्य दिवस में विकास भवन स्थित जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण कार्यालय में प्राप्त कराना सुनिश्चित करें।

JNS News 24

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