डीएम ने ”प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना” के सफल क्रियान्वयन के लिए की बैठक
मा0 प्रधानमंत्री विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर 17 सितम्बर को करेंगे योजना का शुभारम्भ
डीएम ने नगर निकायों एवं विकास खण्डों के लिए लक्ष्य किये निर्धारित
योजना के तहत 18 ट्रेड्स में pmvishwakarma.gov.in पर 15 सितम्बर तक कराएं पंजीकरण
अलीगढ़ –”प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना” के संबंध में अन्तर्विभागीय समन्वय बैठक का आयोजन कलैक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में किया गया। योजना का शुभारंभ मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा 17 सितम्बर को विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर किया जाएगा। जिलाधिकारी ने नगर निगम समेत सभी नगर निकायों एवं खण्ड विकास अधिकारियों को 15 सितम्बर तक लाभार्थियों का पंजीकरण सुनिश्चित कराने के लिए लक्ष्य आवंटित किये हैं।
उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा योजना का उद््देश्य परम्परागत हस्तशिल्पियों एवं कारीगरों को प्रोत्साहित करना है। योजना का संचालन चार स्तरों पर किया जाएगा, जिसमें अभी लाभार्थियों को चिन्हित कर 15 सितम्बर तक विभिन्न ट्रेड्स में आनलाइन पंजीकरण कराया जाना है। डीएम ने नगर निगम को 400 एवं सभी ईओ एवं खण्ड विकास अधिकारियों को 200-200 चिन्हित कर पंजीकरण कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने डीसी एनआरएलएम दीनदयाल वर्मा एवं उप श्रम आयुक्त सियाराम को निर्देशित किया है कि योजना के सफल संचालन के अधिक से अधिक लाभार्थियों का पंजीकरण सुनिश्चित कराएं।
संयुक्त आयुक्त उद्योग बीरेंद्र कुमार नेे बताया है कि भारत सरकार द्वारा ”पी0एम0 विश्वकर्मा योजना” 17 सितम्बर से सम्पूर्ण देश में लागू की जा रही है। योजनान्तर्गत परम्परागत हस्तशिल्पियों एवं कारीगरों को विश्वकर्मा के रूप में विशिष्ट पहचान दिलाते हुए उनकी कौशल वृद्वि, उन्नतशील टूल्स, कोलेट्रल फ्री लोन, डिजीटल भुगतान एवं ब्राण्डिंग सपोर्ट उपलब्ध कराया जाएगा। योजनान्तर्गत 18 ट्रेड्स- सुनार, कुम्हार, राजमिस्त्री, नाव बनाने वाला, अस्त्र बनाने वाले (अस्त्रकार), नाई, बढ़ई, मछली का जाल बनाने वाले, टोकरी, चटाई, क्वॉचर बुनकर, झाडू़ बनाने वाले बुनकर, गुड़िया और खिलौने बनाने वाले, हथौड़ा और टूलकिट निर्माता, माला बनाने वाले (माली), लोहार, मोची, दर्जी, मूर्तिकार, मरम्मतकार (ताला बनाने वाले) एवं धोबी को सम्मिलित किया गया है।
योजनान्तर्गत आवेदक की पंजीकरण की तिथि पर न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिये। आवेदक को पंजीकरण की तिथि पर संबन्धित व्यवसाय में संलिप्त होना चाहिये। सम्बन्धित ट्रेड में अभ्यर्थी को 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान कराया जायेगा, जिसके उपरान्त लाभार्थी को रू0 15 हजार रूपये का वाउचर दिया जायेगा, जिससे लाभार्थी अपने ट्रेड से सम्बन्धित टूलकिट को खरीद सकेंगे। टूलकिट प्राप्त कर रोजगार प्रारम्भ करने वाले लाभार्थी को इच्छुक होने पर एक लाख का ऋण 05 प्रतिशत के सामान्य ब्याज पर बगैर किसी गारण्टी के उपलब्ध कराया जायेगा। योजना में पात्र, इच्छुक लाभार्थी अपना पंजीकरण ऑनलाइन के माध्यम से जनसुविधा केन्द्रों के द्वारा करा सकते हैं। योजना के तहत http://pmvishwakarma.gov.in पर 15 सितम्बर तक आवेदन किये जा सकते हैं। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लाभार्थियों का पंजीकरण पंचायती राज्य विभाग, नगर विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, कौशल विकास विभाग, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक विभाग और जनपद के विकास खण्डों, तहसीलों एवं ग्राम सचिव एवं अन्य विभागों की सहायता से अभ्यार्थियों का सत्यापन कराते हुए त्रिस्तरीय जनपद स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा गठित चयन समिति के माध्यम से किया जायेगा।