पिछड़ा वर्ग के पात्र लाभार्थी शादी अनुदान योजना में करें आवेदन
अलीगढ़-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी रजनीश कुमार पाण्डेय ने अवगत कराया है कि प्रदेश शासन लखनऊ द्वारा अन्य पिछडे वर्ग (अल्पसंख्यक पिछडे वर्ग को छोडकर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाने के लिए नवीन दिशा निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि सर्वप्रथम आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व अपने आधार कार्ड एवं आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नम्बर, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाते की पासबुक (जिसमें पूर्ण विवरण हों), शादी का कार्ड अभिलेख होना आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि आवेदक माता-पिता या अभिभावक शादी अनुदान पोर्टल पर अपने रजिस्ट्रेशन के लिए अपना आधार नम्बर अंकित कर आधार अभिप्रमाणन की प्रकिया शुरू करेगा। आवेदक द्वारा शादी का प्रमाण पत्र, शादी का कार्ड (पठनीय हो), बैंक की पासबुक (पठनीय हो), प्रथम पृष्ठ जिसमें आवेदक (खाताधारक व बैंक का नाम, बैंक का खाता संख्या व आईएफएस कोड का विवरण अंकित हो अपलोड किये जायेंगे। आधार का अभिप्रमाणन पूर्ण होने के उपरान्त प्राप्त रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन भरने की प्रकिया प्रारम्भ की जायेगी। उन्होंने बताया कि आवेदक की आय गरीबी सीमा के अर्न्तगत होनी चाहिये अर्थात शहरी क्षेत्र में 56460 प्रतिवर्ष एवं ग्रामीण क्षेत्र में 46080 प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। आय सीमा की पात्रता में आने वाले आवेदक ही आवेदन कर सकेंगे। शादी अनुदान योजना के लिए प्रथम आगत प्रथम पावत सिद्धान्त के अनुरूप बजट की सीमा तक प्राप्त आवेदन पत्रों पर नियमानुसार निर्धारित अनुदान राशि का भुगतान किया जायेगा।
योजना में विधवा एवं दिव्यांग आवेदकों को वरीयता प्रदान की जायेगी। आवेदन केवल शादी की तिथि से 90 दिन पहले अथवा 90 दिन बाद तक ही स्वीकार्य है किन्तु उक्त अवधि की गणना वित्तीय वर्ष अर्थात 01 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य होनी चाहिये। अन्य पिछडे वर्ग के जातियों की सूची में सम्मिलित अल्पसंख्यक वर्ग से सम्बन्धित जातियों, वर्ग के आवेदक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से अनुदान के लिए अर्ह नहीं होंगे। विवाह के लिए किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है। आवेदक आवेदन को अन्तिम रूप से सबमिट करने से पूर्व कोई भी प्रविष्टि में सुधार कर सकता है, किन्तु फाइनल सबमिट के उपरान्त आवेदन में किसी प्रकार का सुधार सम्भव नहीं होगा। एक परिवार से अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान अनुमन्य है। वित्तीय वर्ष समाप्ति के उपरान्त विगत वित्तीय वर्ष की कोई भी मांग अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेणीत नहीं होगी। इस प्रकिया में आवेदन से लेकर भुगतान तक की प्रकिया के दौरान आवेदक को कोई भी शुल्क देय नहीं है। यदि आवेदक से योजना धनराशि दिलाने के नाम पर कोई भी व्यक्ति, कर्मचारी किसी प्रकार की धनराशि की मांग करता है तो इसकी सूचना तत्काल सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय को दें। शादी अनुदान योजना से सम्बन्धित अन्य किसी जानकारी के लिए सम्बन्धित जनपदीय पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय से सम्पक कर सकते हैं। योजना के विस्तृत दिशा-निर्देश बेबसाइट Shadianudan.upsdc.gov.in पर प्रदर्शित है।