एटा। थाना मलावन पुलिस की ओर से 7 साल पहले नशीले पदार्थ सहित गिरफ्तार युवक को अदालत ने दोषसिद्ध पाया है।
अदालत ने दोषी को 3 साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।
एटा। थाना मलावन पुलिस की ओर से 7 साल पहले नशीले पदार्थ सहित गिरफ्तार युवक को अदालत ने दोषसिद्ध पाया है। अदालत ने दोषी को 3 साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस अधिनियम निशांत शैव्य की अदालत में मंगलवार को नशीला पदार्थ रखने के आरोप में गिरफ्तार अजनेश कुमार निवासी बहादुरपुर थाना मलावन के मामले की सुनवाई की गई। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषसिद्ध पाए जाने पर 3 साल कठोर कैद और जुर्माने की सजा सुनाई, साथ ही अर्थदंड अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के भी आदेश जारी किए गए। विशेष लोक अभियोजक निशांत पाठक व राकेश कुमार सिंह ने बताया कि 6 जून 2017 को थाना मलावन पर तैनात एसएसआई राजू सिंह ने पुलिस बल के साथ अनजेश कुमार को गिरफ्तार किया था। इससे 125 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद किया था। तब नशीला पदार्थ बिक्री करने के लिए ले जाना कबूल किया था। इस मामले में गवाहान और साक्ष्य अदालत में पेश किए गए, इसके आधार पर दोषी पाए जाने पर अदालत ने कैद व जुर्माना की सजा सुनाई है।