हाथरस

हाथरस के जिलाधिकारी राहुल वत्स ने जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े प्रतिबंध लागू किए

आगामी विभिन्न परीक्षाओं, महाशिवरात्रि, होली और ईद उल फितर जैसे त्योहारों को देखते हुए जारी किया गया

हाथरस के जिलाधिकारी राहुल वत्स ने जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े प्रतिबंध लागू किए हैं। यह आदेश आगामी विभिन्न परीक्षाओं, महाशिवरात्रि, होली और ईद उल फितर जैसे त्योहारों को देखते हुए जारी किया गया है। इन प्रतिबंधों को 30 मार्च तक जनपद में प्रभावी करने के निर्देश दिए गए हैं।जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है। इसके अनुसार, त्योहारों और परीक्षाओं के दौरान किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन, जुलूस, राजनीतिक गतिविधि, हथियार ले जाने, भड़काऊ भाषण देने, पोस्टर या पम्पलेट से उकसाने, भीड़ जुटाने और अफवाह फैलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक स्थलों पर लाउडस्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग बिना अनुमति के नहीं किया जा सकेगा।धार्मिक स्थलों का राजनीतिक उपयोग भी पूरी तरह वर्जित रहेगा। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का धरना-प्रदर्शन, नारेबाजी, जुलूस निकालना, हथियार ले जाना, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग, भीड़ का एकत्र होना, फोटो कॉपियर और स्कैनर का संचालन, मोबाइल फोन तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

आदेश का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया है कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 30 मार्च तक प्रभावी रहेगा, जब तक कि इसे निरस्त न कर दिया जाए।

JNS News 24

Related Articles

error: Content is protected !!