पंजीकृत श्रमिक की मृत्य या दिव्यांगता की दशा में आश्रित अनुग्रह राशि के लिए 31 मार्च तक करें आवेदन
31 मार्च 2025 तक उन आवेदनों, क्लेम-दावों को स्वीकृत कर अधिकाधिक लोगों को लाभान्वित किया जाएगा।

अलीगढ़ उप श्रम आयुक्त सियाराम ने अवगत कराया है कि ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित क्षेत्र कर्मकारों को अनुग्रह-राशि मॉडयूल के अन्तर्गत दुर्घटना में मृत्यु होने की दशा में उनके आश्रितों व दिव्यांग होने पर स्वयं द्वारा उक्त योजनार्न्गत हितलाभ प्रदान किया जायेगा। उन्होंने बताया कि जिले में हितलाभ योजना के अन्तर्गत ई-श्रम पोर्टल पर 14,43,742 असंगठित कर्मकार पंजीकृत हैं।उन्होंने बताया कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार उ0प्र0 असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड लखनऊ द्वारा ईश्रम पोर्टल पर 26 अगस्त 2021 से 31 मार्च 2022 तक या उससे पूर्व विभन्न श्रेणी में पंजीेकृत असंगठित कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा संबंधी योजना से आच्छादित कराने के लिये जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा उन्हें हितलाभ दिये जाने के आदेश दिये गये हैंतत्क्रम में असंगठित कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के दृष्टिगत ”प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना” से आच्छादित किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत ई-श्रम पोर्टल पर 26 अगस्त 2021 से 31 मार्च 2022 तक या उससे पूर्व पंजीकृत असंगठित कर्मकारों, ई-श्रम कार्ड धारकों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर आश्रित या नामिनी को 02 लाख रूपये अथवा दिव्यांगता की स्थिति (दोनों आँख या दोनों हाथ या दोनों पांव, पूर्ण रूप से क्षति होने पर 02 लाख रूपये तथा एक हाथ या एक पांव की क्षति होने पर) 01 लाख रूपये की अनुग्रह राशि नियमानुसार प्रदान की जायेगीउन्होंने साथ ही यह भी अवगत कराया है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार एवं उ0प्र0 शासन द्वारा दिये गये निर्देशोंके क्रम में अनुग्रह राशि योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर पात्रता के आधार पर दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांग हुए पंजीकृत असंगठित कर्मकारों के आवेदनों, क्लेम-दावों को प्राप्त करने के लिए नियत समयावधि को अगले 03 माह तक विस्तारित किया गया है अर्थात 31 मार्च 2025 तक उन आवेदनों, क्लेम-दावों को स्वीकृत कर अधिकाधिक लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिये दुर्घटना के कारण मृत्यु, दिव्यांगता की स्थिति में ई-श्रम कार्ड धारक अथवा उसके आश्रित या नामिनी द्वारा मृत्यु होने की दशा में दावेदार का आधार नम्बर, यू0एन0ए0 कार्ड या नम्बर, मृत्यु प्रमाण-पत्र, मृत्यु के कारण का चिकित्सा प्रमाण-पत्र, दुर्घटना के समय दर्ज की गयी एफ0आई0आर0 या पंचनामा, पोस्टमार्टम रिपोट, दावेदार के नाबालिग होने की दशा में अभिभावक को दावा भरते समय जिला न्यायालय द्वारा जारी अभिभावक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसी प्रकार दिव्यांगता की दशा में दावेदार का आधार नम्बर, यूएनएन कार्ड या नंबर, अस्पताल का रिकार्ड, दिव्यांग प्रमाण-पत्र या विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि ई-श्रम कार्ड धारक उक्त अवधि में आयकरदाता या ई0पी0एफ0ओ0 या ई0एस0आई0 के सक्रिय सदस्य नहीं होना चाहिए। योजना की विस्तृत जानकारी के लिए जनपद के श्रम विभाग कार्यालय 02 जापान हाउस मैरिस रोड में सम्पर्क किया जा सकता है।